भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी (OBC) वर्ग को 27% आरक्षण (Reservation) देने का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है. इस बीच प्रदेश सरकार ने परीक्षा और भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण (27% reservation for OBC) देने का आदेश दारी किया है. प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) ने बताया कि यह आदेश 2019 से लागू होगा. सरकार के इस आदेश पर भूपेन्द्र सिंह ने खुशी भी जताई है.
स्टे वाली परीक्षाओं को छोड़कर अन्य परीक्षाओं पर होगा लागू
भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) ने बताया कि महाधिवक्ता की राय के बाद सरकार ने जिन भर्ती परीक्षाओं पर स्टे लगा है, उन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है. साथ ही बाकी सभी महकमों में भी आरक्षण लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां, पीजी मेडिकल परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण (27% reservation for OBC) देने पर स्टे लगा रखा है.
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सरकार ने कैसे निकाला रास्ता?
मध्य प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय ली थी. उन्हीं की राय पर प्रदेश में परीक्षाओं और भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया है. इसके तहत जिन परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण (27% reservation for OBC) देने पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, उन्हें छोड़कर बाकी परीक्षाओं और भर्तियों में सरकार 27% आरक्षण दे सकती है.