भोपाल। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ा बदलाव किया है. अब आश्रित पति-पत्नी द्वारा अनुकंपा की योग्यता न रखने पर बेटा या विवाहित बेटी, बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. विभाग के उप सचिव गिरीष शर्मा द्वारा आदेश जारी कर 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इस संशोधन से खासतौर से महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा. अभी तक आश्रित पुत्र वधु और विवाहित पुत्री अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं ले पाती थीं.
अनुकंपा नियुक्ति के नए प्रावधान
- अभी तक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी द्वारा योग्यता न रखने या खुद अनुकंपा नियुक्ति न लेने पर उनके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित बेटी को ही अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए अविवाहित शब्द को हटा दिया गया है. विवाहित होने पर भी बेटी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी., लेकिन इसके लिए योग्य पति या पत्नी को इसके लिए अनुशंसा देनी होगी.
- यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की आश्रित बेटा या बेटी नहीं है, तो विधवा पुत्रवधु भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी. हालांकि वह दिवंगत कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित होनी चाहिए.
- यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी अविवाहित है, तो ऐसी स्थिति में अभी तक अविवाहित भाई या बहन को आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता था, लेकिन अब विवाहित होने पर भी बहन अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी.
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विधानसभा में उठी थी मांग: राज्य सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित पुत्री या बहन में कोई भेद नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि अनुकंपा नियुक्ति में इसको लेकर पूर्व में कई बार मांग उठ चुकी थी. पिछले दिनों विधानसभा में भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बीजेपी विधायकों ने ही सवाल खड़े किए थे.