भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने देसी शराब की दुकानों की वर्तमान व्यवस्था को मार्च 2022 तक चालू रखने का फैसला किया है. मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाने से शासन को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दुकानों का नवीनीकरण और नए ठेके भी हो चुके हैं. वहीं कैबिनेट ने लकड़ी की फर्निशिंग और शैक्षणिक में कार्यरत छोटे कारीगरों को राहत देने के लिए प्रदेश चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है. इससे छोटे फर्नीचर निर्माताओं को लाभ होगा.
अवैध उत्खनन रोकने के लिए उठाए कदम
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अवैध उत्खनन रोकने के लिए सख्त कदम कैबिनेट उठाने का फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार. खनिज विभाग में 511 नियमित और आउटसोर्स से 357 पदों को भरने की मंजूरी दी गई. सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए 868 पद बढ़ा रही है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में खनिज विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पद स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा था. 2015 के बाद पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है.
20 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएगा भार
खनिज की उपलब्धता में कमी और मांग में वृद्धि के कारण अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाई की. स्वीकृत खनन कार्य को सुनिश्चित करने के लिए भ्रमण और निगरानी बढ़ाना भी जरूरी है. इसके मद्देनजर विभाग ने 511 नियमित और 357 पद आउटसोर्स से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया था. नए पद बनने से सालाना 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, ऑक्सीजन समेत अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय राशि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 6 लाख 10 हजार हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपए का अनुदान देने संबंधी निर्णय को अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.