भोपाल। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर फैली भ्रांतियों के बीच मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से 63 सेक्शन को लागू किया गया है, जिसमें जुर्माने वाले सेक्शन को मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया गया है, जबकि दूसरे राज्यों की समीक्षा करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.
जुर्माने वाले सेक्शन में राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह जुर्माने को लेकर अपना अलग नोटिफिकेशन लेकर आए कि किस धारा में कितना फाइन लगाया जाना है. इसके लिए दूसरे राज्य में की गई कार्रवाई का अध्ययन करेंगे, उसके हिसाब से जुर्माने की राशि तय कर मध्यप्रदेश में नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा.