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मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन प्रस्ताव तैयार, कमलनाथ से जल्द होगी चर्चा- मंत्री गोविंद सिंह

मध्यप्रदेश परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में संशोधन प्रस्ताव तैयार कर मंत्री गोविंद सिंह के सामने प्रस्तुत किया है.

मंत्रीः गोविंद सिंह राजपूत
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Published : Sep 19, 2019, 1:51 PM IST

Updated : Sep 19, 2019, 4:51 PM IST

भोपाल। गुजरात, उत्तराखंड राज्यों के बाद अब कमलनाथ सरकार भी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जुर्माने की राशि को कम करने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक की है. जिसमें परिवहन विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने तैयार किये गये संशोधन प्रस्ताव को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने पेश किया.

मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन प्रस्ताव तैयार

माना जा रहा है कि संशोधन प्रस्ताव 23 सितंबर तक कैबिनेट में रखा जाएगा. परिवहन मंत्रालय प्रस्ताव में मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रवधानों को छोड़कर अन्य सभी पर जुर्माना कम करने का विचार कर रहा है. हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किये जा सकते हैं, उन पर परिवहन मंत्रालय विचार कर रहा है.

मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव, रेड लाइट जंप, माइनर ड्राइविंग में राज्य सरकार केंद्र के जुर्माने को कम नहीं कर सकती. ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य जुर्मानों को राज्य सरकार कम करने की कवायद कर रही है, जिसके लिए जल्द ही सीएम कलनाथ से चर्चा की जायेगी.

भोपाल। गुजरात, उत्तराखंड राज्यों के बाद अब कमलनाथ सरकार भी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जुर्माने की राशि को कम करने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक की है. जिसमें परिवहन विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने तैयार किये गये संशोधन प्रस्ताव को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने पेश किया.

मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन प्रस्ताव तैयार

माना जा रहा है कि संशोधन प्रस्ताव 23 सितंबर तक कैबिनेट में रखा जाएगा. परिवहन मंत्रालय प्रस्ताव में मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रवधानों को छोड़कर अन्य सभी पर जुर्माना कम करने का विचार कर रहा है. हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किये जा सकते हैं, उन पर परिवहन मंत्रालय विचार कर रहा है.

मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव, रेड लाइट जंप, माइनर ड्राइविंग में राज्य सरकार केंद्र के जुर्माने को कम नहीं कर सकती. ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य जुर्मानों को राज्य सरकार कम करने की कवायद कर रही है, जिसके लिए जल्द ही सीएम कलनाथ से चर्चा की जायेगी.

Intro:भोपाल। गुजरात, उत्तराखंड सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को कम करने की तैयारी कर रही है। दूसरे राज्यों द्वारा कम की गई जुर्माने की राशि का अध्ययन करने के बाद परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। उधर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, नाबालिक द्वारा वाहन चलाने की प्रस्ताव को सरकार कम नहीं कर सकती।


Body:रेड लाइट जंप करने पर पहले मध्यप्रदेश में ₹500 जुर्माना वसूला जाता था, जबकि केंद्र सरकार का 100 रुपए जुर्माना था। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब चालक के पहली बार रेड लाइट जंप करते पकड़े जाने पर 1000 से 5000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 से 10 हजार तक का जुर्माना कर दिया है। इसी तरह शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना, नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने साफ किया है कि प्रदेश सरकार इन मामलों में जुर्माने की राशि को कम नहीं कर सकती। बाकी मदों में जुर्माने की राशि में संशोधन के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। मंत्रालय में परिवहन विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने जुर्माने की राशि में किए गए प्रस्ताव का मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को 23 सितंबर को संभावित कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।


Conclusion:
Last Updated : Sep 19, 2019, 4:51 PM IST
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