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MP पुलिस में प्रतिनियुक्ति का सपना हुआ मुश्किल, बदले गए नियम - पुलिस विभाग

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग ने प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है. 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर गए पुलिस कर्मचारी-अधिकारियों को अब अपनी मूल शाखा में वापस आना ही होगा.

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MP पुलिस में प्रतिनियुक्ति का सपना हुआ मुश्किल
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Published : Feb 10, 2021, 7:00 PM IST

भोपाल । पुलिस विभाग में अपनी मूल शाखा से दूसरी जगह पर आंतरिक प्रतिनियुक्ति अब सीधे नहीं हो सकेगी. पुलिस मुख्यालय ने प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब सिपाही से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का प्रशासन शाखा ही ले सकेगा. साथ ही कोई भी प्रतिनियुक्ति 5 साल से ज्यादा नहीं हो पाएगी. यानी 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर गए पुलिस कर्मचारी-अधिकारियों को अपनी मूल शाखा में वापस आना होगा.

प्रतिनियुक्ति के नियमों में ये हुआ बदलाव

दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा मार्च 2013 में बनाए गए नियमों के तहत पूर्व में एक शाखा से दूसरी शाखा में प्रतिनियुक्ति यूनिट के मुखिया की सहमति से सीधे करा दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी होगी. प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस कर्मचारियों को अपनी इकाई के अनुशंसा के साथ पुलिस मुख्यालय में आवेदन भेजना होगा. इसके बाद प्रशासन शाखा इन आवेदनों का परीक्षण करने के बाद प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी करेगा. पुलिसकर्मियों को लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, नारकोटिक्स, एससीआरबी, एचटीएफ, एटीएस,सीआईडी, साइबर सेल, आजाक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है.

ये भी पढ़े: मध्यप्रदेश में 12 IPS अफसरों के तबादले, देखिए लिस्ट

पहली बार में 3 साल और अधिकतम 5 साल के लिए होगी प्रतिनियुक्ति

पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि अब पुलिस कर्मियों को आंतरिक प्रतिनियुक्ति शुरुआत में 3 साल के लिए ही दी जाएगी. हालांकि प्रतिनियुक्ति पाने वाले की मूल शाखा और प्रतिनियुक्ति वाली शाखा की सहमति से यह अभी एक साल और बढ़ाई जा सकेगी. विशेष प्रकरणों में इसमें एक साल की और बढ़ोतरी हो सकती है. कुल मिलाकर 5 साल के लिए ही प्रतिनियुक्ति होगी, इसके बाद 3 साल तक प्रतिनियुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा. नए नियमों के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल वापस आने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

भोपाल । पुलिस विभाग में अपनी मूल शाखा से दूसरी जगह पर आंतरिक प्रतिनियुक्ति अब सीधे नहीं हो सकेगी. पुलिस मुख्यालय ने प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब सिपाही से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का प्रशासन शाखा ही ले सकेगा. साथ ही कोई भी प्रतिनियुक्ति 5 साल से ज्यादा नहीं हो पाएगी. यानी 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर गए पुलिस कर्मचारी-अधिकारियों को अपनी मूल शाखा में वापस आना होगा.

प्रतिनियुक्ति के नियमों में ये हुआ बदलाव

दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा मार्च 2013 में बनाए गए नियमों के तहत पूर्व में एक शाखा से दूसरी शाखा में प्रतिनियुक्ति यूनिट के मुखिया की सहमति से सीधे करा दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी होगी. प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस कर्मचारियों को अपनी इकाई के अनुशंसा के साथ पुलिस मुख्यालय में आवेदन भेजना होगा. इसके बाद प्रशासन शाखा इन आवेदनों का परीक्षण करने के बाद प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी करेगा. पुलिसकर्मियों को लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, नारकोटिक्स, एससीआरबी, एचटीएफ, एटीएस,सीआईडी, साइबर सेल, आजाक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है.

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पहली बार में 3 साल और अधिकतम 5 साल के लिए होगी प्रतिनियुक्ति

पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि अब पुलिस कर्मियों को आंतरिक प्रतिनियुक्ति शुरुआत में 3 साल के लिए ही दी जाएगी. हालांकि प्रतिनियुक्ति पाने वाले की मूल शाखा और प्रतिनियुक्ति वाली शाखा की सहमति से यह अभी एक साल और बढ़ाई जा सकेगी. विशेष प्रकरणों में इसमें एक साल की और बढ़ोतरी हो सकती है. कुल मिलाकर 5 साल के लिए ही प्रतिनियुक्ति होगी, इसके बाद 3 साल तक प्रतिनियुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा. नए नियमों के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल वापस आने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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