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मध्यप्रदेश में साल 2019-20 के मदिरा दुकान अनुज्ञप्तिधारियों को बड़ी राहत, पढ़े पूरी खबर

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Published : Apr 1, 2020, 4:21 PM IST

लॉकडाउन के कारण प्रदेशभर में बंद की गई शराब दुकानों को इस दौरान काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण लगातार शराब कारोबारी लाइसेंस फीस जमा किये जाने में रियायत की मांग कर रहे थे, जिस पर वाणिज्य कर विभाग ने साल 2019-20 प्रदेश के शराब कारोबारियों को राहत दी है.

Madhya Pradesh liquor store license licensees relief
मदिरा दुकान अनुज्ञप्तिधारियों को राहत

भोपाल। लॉकडाउन के कारण प्रदेशभर में बंद की गई शराब दुकानों को इस काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण लगातार शराब कारोबारी लाइसेंस फीस जमा किये जाने में रियायत की मांग कर रहे थे, जिस पर वाणिज्य कर विभाग ने साल 2019-20 के शराब कारोबारियों को राहत दी है.

वाणिज्य कर विभाग ने निर्देश जारी कर वर्ष 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारियों को 28 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि पर आनुपातिक छूट प्रदान की है. इसके अलावा बाकी न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि की वसूली समय आने पर सुनिश्चित की जायेगी. इसके अलावा निर्धारित ड्राई डे के अतिरिक्त बंद रही दुकान क्षतिपूर्ति के आवेदन दे सकेंगे, जिसपर जिला समिति के परीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी.

साल 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारियों में से जिनकी वार्षिक लाइसेंस फीस 31 मार्च 2020 की स्थिति में शेष है, उनकी वर्तमान बैंक गारंटियों की वैधता अवधि में 30 जून तक की वृद्धि करवाई जाएगी. यदि अनुज्ञप्तिधारी 30 अप्रैल 2020 तक शेष राशि जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो उक्त स्थिति में उसके अनुरोध पर जिला समिति अपने विवेकानुसार उक्त बैंक गारंटी की विस्तारित अवधि की सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने हेतु 31 मई तक समय-सीमा में वृद्धि कर सकेगी.

बता दें कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान मदिरा दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है. अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2019-20 की लाइसेंस फीस जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई बताई है और कलेक्टरों से प्रचलित प्रावधानों को शिथिल कर वार्षिक लाइसेंस फीस जमा किये जाने में रियायत की मांग की है.

भोपाल। लॉकडाउन के कारण प्रदेशभर में बंद की गई शराब दुकानों को इस काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण लगातार शराब कारोबारी लाइसेंस फीस जमा किये जाने में रियायत की मांग कर रहे थे, जिस पर वाणिज्य कर विभाग ने साल 2019-20 के शराब कारोबारियों को राहत दी है.

वाणिज्य कर विभाग ने निर्देश जारी कर वर्ष 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारियों को 28 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि पर आनुपातिक छूट प्रदान की है. इसके अलावा बाकी न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि की वसूली समय आने पर सुनिश्चित की जायेगी. इसके अलावा निर्धारित ड्राई डे के अतिरिक्त बंद रही दुकान क्षतिपूर्ति के आवेदन दे सकेंगे, जिसपर जिला समिति के परीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी.

साल 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारियों में से जिनकी वार्षिक लाइसेंस फीस 31 मार्च 2020 की स्थिति में शेष है, उनकी वर्तमान बैंक गारंटियों की वैधता अवधि में 30 जून तक की वृद्धि करवाई जाएगी. यदि अनुज्ञप्तिधारी 30 अप्रैल 2020 तक शेष राशि जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो उक्त स्थिति में उसके अनुरोध पर जिला समिति अपने विवेकानुसार उक्त बैंक गारंटी की विस्तारित अवधि की सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने हेतु 31 मई तक समय-सीमा में वृद्धि कर सकेगी.

बता दें कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान मदिरा दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है. अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2019-20 की लाइसेंस फीस जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई बताई है और कलेक्टरों से प्रचलित प्रावधानों को शिथिल कर वार्षिक लाइसेंस फीस जमा किये जाने में रियायत की मांग की है.

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