भोपाल। राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है. यहां एक हिन्दू महिला से मुस्लिम लड़के ने शादी की और उसके बाद दहेज और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है. वहीं शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
- धर्म परिवर्तन और दहेज के लिए आरोपी बना रहा था दबाव
पीड़िता के मुताबिक प्रेम-प्रसंग के बाद आरोपी इमरान ने 5 साल पहले युवती से शादी की थी. शादी के कुछ दिन सबकुछ ठीक रहा. लेकिन कुछ दिनों बाद इमरान उसे धर्म परिवर्तन और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा.पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
- इमरान के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला
बता दें कि इससे पहले भी राजधानी भोपाल के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना के तहत आरोपी इमरान के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. कुछ दिन पहले आरोपी ने कोर्ट में भी युवती के साथ बदतमीजी की थी. इन दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था.
- धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत मामला दर्ज
पीड़िता ने परेशान होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है. वहीं पुलिस ने धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी इमरान विदिशा का रहने वाला है. इसके लिए पुलिस ने टीम बनाई गई है. साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
- पीड़िता ने ट्वीट कर गृह मंत्री से मांगी मदद
पीड़िता ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ट्वीट कर मदद मांगी है. पीड़िता ने ट्वीट कर लिखा कि उसका पति इमरान खान उसे रोज धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है. जिसकी शिकायत वह पिपलानी थाने में करने पहुंची. लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है. पिछले तीन दिनों से आरोपी इमरान उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है.हालांकि पीड़िता के इस ट्वीट के बाद पुलिस ने बाकायदा धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी की तलाश के लिए टीम को भी रवाना कर दिया गया है.
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- क्या है प्रावधान ?
इस प्रस्तावित कानून के तहत मध्यप्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी. मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा. बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी. माना जा रहा है कि दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और 28 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.
- क्या होंगे शादी के नियम ?
धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह से एक माह पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा. कलेक्टर दोनों पक्षों और उनके परिजनों को नोटिस देकर तलब करेंगे. और उनसे लिखित बयान लिए जाएंगे कि विवाह या धर्मांतरण जोर-जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही कलेक्टर अनुमति देंगे. यदि बिना आवेदन दिए, किसी काजी, मौलवी या पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन और विवाह कराया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.
- आखिर क्या है लव जिहाद ?
लव जिहाद को तब तक मान्यता नहीं मिली, जब तक खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है. लव अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और जिहाद अरबी शब्द है. जिहाद का मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना. जब एक धर्म विशेष को मानने वाले छल, फरेब और झूठ का सहारा लेकर अपने प्यार के जाल में दूसरे धर्म की लड़की को फंसाकर उसका धर्मांतरण और फिर उससे शादी करते हैं, तो इसे ही लव जिहाद कहा गया है.