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भू-माफियाओं को लेकर कोर्ट सख्त, 10 अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

आवास निर्माण सहकारी समितियों के नाम पर लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने वाले भू-माफियाओं को लेकर अब कोर्ट सख्त नजर आ रही है. जिला कोर्ट ने अब तक ऐसे 10 भू-माफियाओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Land mafia's anticipatory bail rejected
भू-माफियाओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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Published : Jan 31, 2020, 5:53 PM IST

Updated : Jan 31, 2020, 6:58 PM IST

भोपाल। कमलनाथ सरकार के निर्देशानुसार इन दिनों प्रदेश भर में भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रशासन भू-माफियाओं को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है, तो वहीं जिला अदालत भी इन आरोपियों को लेकर सख्त हो गई है. गिरफ्तारी से बचने के लिए भू-माफिया कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अब तक ऐसे 10 भू- माफियाओं की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी है.

भू-माफियाओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


प्रदेश सरकार की मुहिम के चलते ज्यादातर भू-माफियाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर छोड़ दिया है. इस मामले पर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर इन आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सबूत में हेर बदल की जा सकती है.

भोपाल। कमलनाथ सरकार के निर्देशानुसार इन दिनों प्रदेश भर में भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक तरफ प्रशासन भू-माफियाओं को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है, तो वहीं जिला अदालत भी इन आरोपियों को लेकर सख्त हो गई है. गिरफ्तारी से बचने के लिए भू-माफिया कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अब तक ऐसे 10 भू- माफियाओं की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी है.

भू-माफियाओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


प्रदेश सरकार की मुहिम के चलते ज्यादातर भू-माफियाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर छोड़ दिया है. इस मामले पर पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर इन आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सबूत में हेर बदल की जा सकती है.

Intro:भोपाल- कमलनाथ सरकार के निर्देशों पर इन दिनों राजधानी और प्रदेश भर में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रशासन भू माफियाओं को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है। तो वही जिला अदालत भी इन आरोपियों को लेकर सख्त नजर आ रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमाफिया कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने अब तक ऐसे 10 भू माफियाओं के अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी है।


Body:गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम पर लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने वाले भू माफियाओं को लेकर अब कोर्ट भी सख्त नजर आ रही है। कोर्ट ने अब तक ऐसे 10 भू माफियाओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिन्होंने जालसाजी कर आम जनता को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। प्रदेश सरकार की मुहिम के चलते ज्यादातर भू माफियाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर छोड़ दिया है। और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इन आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।

* कामधेनु गृह निर्माण- धोखाधड़ी के आरोपी बृजेश शुक्ला की अग्रिम जमानत की कोर्ट ने खारिज।

* रोहित गृह निर्माण सोसायटी- मुख्य आरोपी घनश्याम सिंह राजपूत की जमानत अदालत से हो चुकी है नामंजूर।

* गौरव गृह निर्माण समिति- मामले में दो आरोपी शिशिर खरे और अनीता बिष्ट की अग्रिम जमानत की कोर्ट ने खारिज।

* कावेरी गृह निर्माण समिति- दो मुख्य आरोपी खालिद खान और कुलदीप मुद्गल की अग्रिम जमानत नामंजूर।

* स्वजन गृह निर्माण समिति- धोखाधड़ी और गबन के मामले में फरार रमेश पटेल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की नामंजूर।

* पंचसेवा गृह निर्माण समिति- बिल्डर अशोक गोयल और उनके बेटे अंचित गोयल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज।


Conclusion:भू माफियाओं के खिलाफ कोर्ट में पेश होकर पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि, अगर इन आरोपियों को अग्रिम जमानत या जमानत दी जाती है तो यह कहीं ना कहीं साक्ष्य प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही जांच में भी सहयोग नहीं करेंगे। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि, वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों से धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए जमानत देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

बाइट- विनोद मिश्रा, सरकारी वकील, भोपाल कोर्ट।
Last Updated : Jan 31, 2020, 6:58 PM IST
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