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कमलनाथ ने पत्र लिखकर शिवराज से क्या मांगा ?

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है. पत्र में नगरीय क्षेत्रों में स्थित जमीनों की लीज और उनके नवीनीकरण में दो तरह की व्यवस्थाओं को खत्म करने की मांग की है.

why double laws
दोहरी व्यवस्था क्यों ?
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Published : Feb 4, 2021, 6:21 PM IST

Updated : Feb 4, 2021, 7:30 PM IST

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय क्षेत्रों में स्थित जमीनों की लीज और उनके नवीनीकरण में दो तरह की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है. कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर बताया कि शहरी क्षेत्र में लीज की जमीनों को लेकर राजस्व विभाग और नजूल भूमि को लेकर नगरीय विकास विभाग अलग अलग कार्यवाही करता है. इससे पट्टाधारियों और लीज संबंधी मामलों में लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है.

कमलनाथ ने शिवराज को लिखा पत्र

सीएम शिवराज को लिखे पत्र में कमलनाथ ने कहा है, कि नगरीय क्षेत्रों में जमीनों की लीज और नवीनीकरण को लेकर दो व्यवस्थाएं चल रही हैं .शहरी क्षेत्र में राजस्व विभाग मध्यप्रदेश नजूल भूमि में अलग निर्देश का पालन करता है . जबकि नगरीय विकास विभाग नगर पालिका नियम 2016 के तहत कार्यवाही करता है. दोनों व्यवस्थाओं में भूमि की लीज शर्तों के उल्लंघन और लीज नवीनीकरण के बारे में अलग अलग प्रावधान हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा है कि लीज और नवीनीकरण के लिए दोहरी व्यवस्था से पट्टाधारियों और लोगों में काफी असंतोष है. साथ ही इस दोहरी व्यवस्था के चलते नगरीय विकास विभाग के तहत लीज संबंधी मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा है.

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय क्षेत्रों में स्थित जमीनों की लीज और उनके नवीनीकरण में दो तरह की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है. कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर बताया कि शहरी क्षेत्र में लीज की जमीनों को लेकर राजस्व विभाग और नजूल भूमि को लेकर नगरीय विकास विभाग अलग अलग कार्यवाही करता है. इससे पट्टाधारियों और लीज संबंधी मामलों में लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है.

कमलनाथ ने शिवराज को लिखा पत्र

सीएम शिवराज को लिखे पत्र में कमलनाथ ने कहा है, कि नगरीय क्षेत्रों में जमीनों की लीज और नवीनीकरण को लेकर दो व्यवस्थाएं चल रही हैं .शहरी क्षेत्र में राजस्व विभाग मध्यप्रदेश नजूल भूमि में अलग निर्देश का पालन करता है . जबकि नगरीय विकास विभाग नगर पालिका नियम 2016 के तहत कार्यवाही करता है. दोनों व्यवस्थाओं में भूमि की लीज शर्तों के उल्लंघन और लीज नवीनीकरण के बारे में अलग अलग प्रावधान हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा है कि लीज और नवीनीकरण के लिए दोहरी व्यवस्था से पट्टाधारियों और लोगों में काफी असंतोष है. साथ ही इस दोहरी व्यवस्था के चलते नगरीय विकास विभाग के तहत लीज संबंधी मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा है.

Last Updated : Feb 4, 2021, 7:30 PM IST
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