ETV Bharat / state

प्रदेश के मतदाताओं को मिलेगा रंगीन परिचय पत्र, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दी जानकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने बताया कि प्रदेश के उन मतदाताओं को भी रंगीन फोटो वाला मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा, जिनके मतदाता परिचय पत्र रंगीन नहीं है.

author img

By

Published : Aug 31, 2019, 11:46 PM IST

प्रदेश के मतदाताओं को मिलेगा रंगीन परिचय पत्र

भोपाल। अब मध्यप्रदेश के उन मतदाताओं को भी रंगीन फोटो वाला मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा, जिनके मतदाता परिचय पत्र रंगीन नहीं है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा.

प्रदेश के मतदाताओं को मिलेगा रंगीन परिचय पत्र

एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जायेगा. मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केंद्र के भवनों का भौतिक सत्यापन 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. पुनरीक्षण गतिविधियों में प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को किया जायेगा. 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावे/आपत्तियां दर्ज की जायेगी. जबकि दस नवंबर को विशेष कैंप लगाया जाएगा. दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 दिसम्बर 2019 से पहले किया जायेगा.

निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसम्बर से पहले प्राप्त की जायेगी. डेटाबेस का अध्यन करना और पूरक का प्रकाशन 31 दिसम्बर 2019 के पहले किया जायेगा. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जायेगा.

भोपाल। अब मध्यप्रदेश के उन मतदाताओं को भी रंगीन फोटो वाला मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा, जिनके मतदाता परिचय पत्र रंगीन नहीं है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा.

प्रदेश के मतदाताओं को मिलेगा रंगीन परिचय पत्र

एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जायेगा. मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केंद्र के भवनों का भौतिक सत्यापन 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. पुनरीक्षण गतिविधियों में प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को किया जायेगा. 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावे/आपत्तियां दर्ज की जायेगी. जबकि दस नवंबर को विशेष कैंप लगाया जाएगा. दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 दिसम्बर 2019 से पहले किया जायेगा.

निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसम्बर से पहले प्राप्त की जायेगी. डेटाबेस का अध्यन करना और पूरक का प्रकाशन 31 दिसम्बर 2019 के पहले किया जायेगा. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जायेगा.

Intro:भोपाल। अब मध्यप्रदेश के उन मतदाताओं को भी रंगीन फोटो वाला मतदाता परिचय पत्र दिया जाएगा। जिनके मतदाता परिचय पत्र रंगीन नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल.कांताराव ने बताया कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2020 की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों में 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक बी.एल.ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जायेगा। मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केन्द्र के भवनों का भौतिक सत्यापन 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा। पुनरीक्षण गतिविधियों में एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को किया जायेगा। 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दावे/आपत्तियाँ दर्ज की जायेगी। 2,3, 9 एवं 10 नवम्बर को विशेष कैम्प लगाये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 दिसम्बर 2019 से पहले किया जायेगा।निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसम्बर से पहले प्राप्त की जायेगी। डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरक का प्रकाशन 31 दिसम्बर 2019 के पहले किया जायेगा।निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जायेगा।



Body:मतदाता सत्यापन कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 सितम्बर, 2019 से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को आरंभ किया जा रहा है। इसके तहत समस्त मतदाताओं के मतदाता सूची में दर्ज उनके विवरणों के सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एन.व्ही.एस.पी.) पर मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मतदाताओं को वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं द्वारा इस पोर्टल अथवा मोबाईल एप के जरिये अपने एवं परिवार के सदस्यों के विवरणों की जाँच की जा सकती है एवं किसी प्रकार की त्रृटि पाए जाने पर क्लिक (CLICK) करने से ही संशोधन का फार्म ऑन-लाईन भरा जा सकेगा। मतदाता सत्यापन कार्य 1 सितम्बर से 15 अक्टूबर,2019 तक होगा। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी भी अपने संबंधित मतदान क्षेत्र में सत्यापन कार्य करेंगे। मतदाताओं द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्रों पर अथवा जिले में स्थापित कॉन्टेक्ट सेन्टर (1950) से भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है।Conclusion:रंगीन फोटो परिचय-पत्र बनाने का विशेष अभियान

प्रदेश में लगभग 74 लाख मतदाताओं के फोटो ब्लैक एण्ड व्हाईट हैं, जिनके रंगीन फोटो प्राप्त कर नवीन रंगीन फोटो परिचय-पत्र बनाये जायेंगें। बूथ लेवल अधिकारी संबंधित मतदाता से निर्धारित फार्म-8 भरवाकर रंगीन फोटो प्राप्त करेंगे। आवेदन के साथ पुराना मतदाता परिचय-पत्र जमा करने की जरूरत नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को नये रंगीन प्लास्टिक फोटो परिचय-पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। मतदाता अपने पास पहले से उपलब्ध पुराने EPIC कार्ड को तब तक रखेगा, जब तक उसे नया कार्ड उपलब्ध नहीं हो जाये। नये रंगीन फोटो परिचय-पत्र प्राप्त होने के बाद पुराने कार्ड को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त किया जावेगा।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.