भोपाल। कमलनाथ सरकार ने एक नवाचार करते हुए आम लोगों को राहत देने का काम किया है, जिसके तहत अब नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक घर बैठे मकान और दुकान के नक्शे की मंजूरी ली जा सकेगी. प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में अब मकान और दुकान बनाने की मंजूरी के लिए संबंधित निकाय या आर्किटेक्ट के यहां लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर इसकी मंजूरी ले सकता है.
नगरीय प्रशासन संचालनालय ने सभी निकायों में ऑनलाइन ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके तहत नक्शा मंजूरी के लिए अब आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा, इसके साथ ही आवेदक को जरूरी आठ दस्तावेज भी इसमें अपलोड करने होंगे. यह सभी दस्तावेज लगाने के 30 दिन के बाद ऑनलाइन मंजूरी मिल जाएगी. निर्धारित समय में नक्शा पास नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब घर और दुकान की मंजूरी के लिए आवेदक को पोर्टल पर जाकर सीधे मंजूरी मिल सकेगी, इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नक्शा मंजूर हो जाने के बाद इसकी सूचना भी संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर दी जाएगी. ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सिस्टम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके तत्काल बाद लॉगिन पासवर्ड और आईडी मिलने पर पोर्टल में न्यू बिल्डिंग परमिशन विंडो में जाकर मकान दुकान का नक्शा आठ दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा इसमें आर्किटेक्ट अथवा इंजीनियर का नाम भी दिया जाना जरूरी है, मास्टर प्लान के मुताबिक हर शहर में एफएआर के हिसाब से पोर्टल पर 4 हजार 500 नक्शे हैं. आवेदक अपनी पसंद से उस पर क्लिक कर मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा. अब आर्किटेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
पुराने ऑनलाइन सिस्टम हुआ अपडेट
बता दें कि सरकार ने पहले इस सिस्टम को छिंदवाड़ा और मुरैना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, इसके सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है. बड़े नगर निगमों में चल रहे पुराने ऑनलाइन सिस्टम को भी अपडेट किया गया है. हालांकि इससे कई निगमों में शुरुआती परेशानी भी सामने आ रही है. इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में कई भवन मंजूरीयां अटकी हुई हैं, जिसके लिए भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है ताकि इन परेशानियों को दूर किया जा सके.
12 नहीं बस आठ डॉक्यूमेंट्स जरूरी
नक्शा पास कराने उपभोक्ताओं को 12 की जगह 8 दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं. इसमें नक्शा, साइड प्लान, रजिस्ट्री, आर्किटेक्ट का डिक्लीयरेशन फॉर्म, सुपरविजन फॉर्म, हलफनामा , साइड फोटो और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद शामिल है.