भोपाल। मिठाई के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है. मिठाई के डिब्बों पर आपने एक्सपायरी डेट देखी होगी, लेकिन काउंटर पर रखी मिठाई कब बनी है और वह कब तक बेची जा सकती है. इसको लेकर कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन अब काउंटर पर रखी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी. ये कानून आज से लागू हो गया है.
इसकी शुरुआत इसलिए की गई है कि, उपभोक्ताओं का अच्छी गुणवत्ता की मिठास मिले. काउंटर पर रखी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए खाद्य अधिकारी और कर्मचारी औचक निरीक्षण करेंगे. इस दौरान जो नियम का पालन नहीं करते पाए जाएंगे. उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है.
इसे केंद्रीय संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Fssai) ने जारी किया है. जो निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार मिठाई दुकान संचालकों और कारोबारियों को मिठाई पर खराब होने की तारीख खुद लिखनी होगी. अगर किसी ग्राहक को खाद्य पदार्थ को लेकर शिकायत है तो टोल फ्री नंबर 1800 112 100 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.