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कोरोना संकट: शिवराज सरकार ने संपत्तिकर, किसान क्रेडिट के भुगतान की बढ़ाई तारीख

लॉकडाउन की वजह से हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने संपत्तिकर, वृत्तिकर, किसान क्रेडिट कार्ड भुगतान तथा स्कूल कॉलेजों की फीस भरने की तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है.

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Published : Mar 30, 2020, 7:48 AM IST

Updated : Mar 30, 2020, 7:57 AM IST

Exemption in property tax, farmer credit etc. till 30th April
शिवराज सिंह चौहान

भोपाल। प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा सभी तरह के जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं. देशभर में हुए लॉकडाउन की वजह से कई तरह की परेशानियां भी लगातार सामने आ रही हैं. क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं. इन सब को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी कुछ अहम निर्णय लिए हैं, जिसके तहत संपत्ति कर, वृत्ति कर, किसान क्रेडिट कार्ड भुगतान तथा स्कूल कॉलेजों की फीस भरने की तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है.

बढ़ाई गई भुगतान की तारीख

इसके अलावा कलेक्टर ने गाइडलाइन की तारीख को 30 मार्च के जगह 30 अप्रैल कर दिया गया है. इसके अलावा मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आगे बढ़ा दी गई हैं. जिसकी तारीख आगामी दिनों में घोषित की जाएगी. इसके अलावा बाकी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जंग अभी जारी है. प्रदेश के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा. जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं.

सीएम ने कहा हमारे किसान भाइयों को केसीसी की राशि जमा करने अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोगों को राहत दी गई है. जिसके तहत प्रोफेशनल टैक्स की आखिरी तारीख 30 अप्रैल कर दी गई है. इसके अलावा संपत्ति कर देने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल कर दी गई है. प्रदेश में संपत्ति क्रय विक्रय वर्ष 2019 और 2020 की गाइडलाइन 30 अप्रैल तक यथावत लागू रहेगी. इसके अलावा प्रदेश में सभी स्कूलों में फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है.

उन्होंने कहा कि अगले 3 माह की वृद्धावस्था पेंशन की राशि हितग्राहियों को एक साथ प्रदान कर दी जाएगी. उज्जवला योजना के अंतर्गत 3 माह तक फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा. गरीबों को आगामी 3 माह का राशन भी एक साथ निशुल्क प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में फूड प्रोडक्ट्स के परिवहन को छूट प्रदान की गई है.

भोपाल। प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा सभी तरह के जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं. देशभर में हुए लॉकडाउन की वजह से कई तरह की परेशानियां भी लगातार सामने आ रही हैं. क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं. इन सब को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी कुछ अहम निर्णय लिए हैं, जिसके तहत संपत्ति कर, वृत्ति कर, किसान क्रेडिट कार्ड भुगतान तथा स्कूल कॉलेजों की फीस भरने की तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है.

बढ़ाई गई भुगतान की तारीख

इसके अलावा कलेक्टर ने गाइडलाइन की तारीख को 30 मार्च के जगह 30 अप्रैल कर दिया गया है. इसके अलावा मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आगे बढ़ा दी गई हैं. जिसकी तारीख आगामी दिनों में घोषित की जाएगी. इसके अलावा बाकी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जंग अभी जारी है. प्रदेश के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा. जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं.

सीएम ने कहा हमारे किसान भाइयों को केसीसी की राशि जमा करने अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोगों को राहत दी गई है. जिसके तहत प्रोफेशनल टैक्स की आखिरी तारीख 30 अप्रैल कर दी गई है. इसके अलावा संपत्ति कर देने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल कर दी गई है. प्रदेश में संपत्ति क्रय विक्रय वर्ष 2019 और 2020 की गाइडलाइन 30 अप्रैल तक यथावत लागू रहेगी. इसके अलावा प्रदेश में सभी स्कूलों में फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है.

उन्होंने कहा कि अगले 3 माह की वृद्धावस्था पेंशन की राशि हितग्राहियों को एक साथ प्रदान कर दी जाएगी. उज्जवला योजना के अंतर्गत 3 माह तक फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा. गरीबों को आगामी 3 माह का राशन भी एक साथ निशुल्क प्रदान किया जाएगा. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में फूड प्रोडक्ट्स के परिवहन को छूट प्रदान की गई है.

Last Updated : Mar 30, 2020, 7:57 AM IST
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