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MP Election Commission बचे हुए 46 नगरीय निकायों में मानसून के बाद चुनाव की तैयारी, 17 अगस्त से आरक्षण प्रक्रिया - 37 निकाय का कार्यकाल सितंबर तक

मध्य प्रदेश में बचे हुए 46 नगरीय निकायों में चुनाव करवाने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित 18 जिलों के कलेक्टरों को तैयारी करने निर्देश दे दिए हैं. मानसून के बाद ये चुनाव कराए जाएंगे. 17 अगस्त को इन 46 निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. Remaining 46 urban bodies in MP, Preparations of election, Voting after monsoon

Remaining 46 urban bodies in MP
46 नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी
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Published : Aug 12, 2022, 11:49 AM IST

भोपाल। हाल ही में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया से निपटने के बाद मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. प्रदेश में बचे हुए 46 नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया की प्रक्रिया

37 निकाय का कार्यकाल सितंबर तक : इन 46 निकायों में 37 निकाय का कार्यकाल सितंबर में पूरा हो रहा है. गढ़ाकोटा, खुरई, मलाजखंड में परिसीमन के कारण चुनाव नहीं हुए थे. 6 निकाय कर्रापुर,पुनासा, बरगवा,सरई,देवरी नये बने है. यहां चुनाव होने हैं.

MP BJP नगरीय निकाय चुनाव में 277 में से 237 सीटों पर हमारे अध्यक्ष व सभापति बने

आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी : सभी निकायों में पहले वार्ड आरक्षण होगा और इसके बाद राज्य स्तर पर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक़ अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे. पिछड़ा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में रहते हुए अधिकतम 30 प्रतिशत तक पद आरक्षित किए जा सकते हैं. Remaining 46 urban bodies in MP, Preparations of election, Voting after monsoon

भोपाल। हाल ही में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया से निपटने के बाद मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. प्रदेश में बचे हुए 46 नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया की प्रक्रिया

37 निकाय का कार्यकाल सितंबर तक : इन 46 निकायों में 37 निकाय का कार्यकाल सितंबर में पूरा हो रहा है. गढ़ाकोटा, खुरई, मलाजखंड में परिसीमन के कारण चुनाव नहीं हुए थे. 6 निकाय कर्रापुर,पुनासा, बरगवा,सरई,देवरी नये बने है. यहां चुनाव होने हैं.

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आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी : सभी निकायों में पहले वार्ड आरक्षण होगा और इसके बाद राज्य स्तर पर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक़ अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे. पिछड़ा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में रहते हुए अधिकतम 30 प्रतिशत तक पद आरक्षित किए जा सकते हैं. Remaining 46 urban bodies in MP, Preparations of election, Voting after monsoon

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