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उपचुनाव में अब 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक नहीं होंगे शामिल, 48 घंटे से पहले लेनी होगी ये अनुमति - Election commission limited the number of star campaigners

कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि उपचुनाव में अब एक पार्टी से सिर्फ 30 स्टार प्रचारक शामिल होंगे. स्टार प्रचारकों को जनसभा में शामिल होने से 48 घंटे पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना होगा.

Bhopal
भोपाल
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Published : Oct 9, 2020, 8:11 AM IST

भोपाल। प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है, और लगातार पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. साथ ही कोरोना से बचाव के लिए भी विशेष रूप से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव प्रचार के लिए अब स्टार प्रचारक की संख्या को कम कर दिया गया है. इसलिए अब प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा सीमित संख्या में ही स्टार प्रचारकों को आमंत्रित किया जा सकता है. उपचुनाव में अब एक पार्टी से सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही शामिल होंगे. राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची भी अब अधिसूचना जारी होने से 10 दिन के भीतर जमा करनी होगी. प्रचार के लिए स्टार प्रचारक को अनुमति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से 48 घंटे पहले लेना होगी.

चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के स्टार प्रचारक अब 40 की जगह 30 ही रहेंगे.यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तय की गई है. दलों के स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन कार्यालय में जमा करने के लिए अब 7 की जगह 10 दिन का समय दिया गया है.

भोपाल। प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है, और लगातार पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. साथ ही कोरोना से बचाव के लिए भी विशेष रूप से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव प्रचार के लिए अब स्टार प्रचारक की संख्या को कम कर दिया गया है. इसलिए अब प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा सीमित संख्या में ही स्टार प्रचारकों को आमंत्रित किया जा सकता है. उपचुनाव में अब एक पार्टी से सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही शामिल होंगे. राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची भी अब अधिसूचना जारी होने से 10 दिन के भीतर जमा करनी होगी. प्रचार के लिए स्टार प्रचारक को अनुमति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से 48 घंटे पहले लेना होगी.

चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के स्टार प्रचारक अब 40 की जगह 30 ही रहेंगे.यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तय की गई है. दलों के स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन कार्यालय में जमा करने के लिए अब 7 की जगह 10 दिन का समय दिया गया है.

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