भोपाल। राज्य शासन ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर में कोरोना संबंधी जांचों की दरें निर्धारित कर दी हैं. राज्य सरकार ने निर्देश दिए है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, सरकार को कोरोना जांच के नाम पर मनमानी राशि वसूले जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया है.
कोविड-19 संबंधी जांचों की दरें
टेस्ट अधिकतम राशि
1. ए.बी.जी. (ABG) 600/-
2. डी- डाइमर (D-Dimer) 500/-
3. प्रोकैल्सिटोनिन (Procalcitonin) 1000/-
4. सी.आर.पी. (CRP) 200/-
5. सीरम फैरिटिन (Serum Ferritin) 180/-
6. आई.एल.6 (IL6) 1000/-
ज्यादा राशि वसूलने पर होगी कार्रवाई
राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि डायग्नोसिस सेंटर या हॉस्पिटल द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा वसूली की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1940 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 18 मार्च 2020 को अधिसूचना जारी कर पूरे प्रदेश में कोरोना बीमारी को संक्रामक घोषित किया गया है. डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के संबंध में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे राज्य शासन, केंद्रीय शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को रोकता है, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है.
एमपी में कोरोना की जांच दरें तय, जानें किस जांच की कितनी कीमत
कोरोना वायरस के माामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं. ऐसे में कोरोना जांच के नाम पर अगर कोई निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
भोपाल। राज्य शासन ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर में कोरोना संबंधी जांचों की दरें निर्धारित कर दी हैं. राज्य सरकार ने निर्देश दिए है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, सरकार को कोरोना जांच के नाम पर मनमानी राशि वसूले जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया है.
कोविड-19 संबंधी जांचों की दरें
टेस्ट अधिकतम राशि
1. ए.बी.जी. (ABG) 600/-
2. डी- डाइमर (D-Dimer) 500/-
3. प्रोकैल्सिटोनिन (Procalcitonin) 1000/-
4. सी.आर.पी. (CRP) 200/-
5. सीरम फैरिटिन (Serum Ferritin) 180/-
6. आई.एल.6 (IL6) 1000/-
ज्यादा राशि वसूलने पर होगी कार्रवाई
राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि डायग्नोसिस सेंटर या हॉस्पिटल द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा वसूली की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1940 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 18 मार्च 2020 को अधिसूचना जारी कर पूरे प्रदेश में कोरोना बीमारी को संक्रामक घोषित किया गया है. डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के संबंध में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे राज्य शासन, केंद्रीय शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को रोकता है, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है.