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कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को एक साल की सजा, 14 समर्थकों को भी हुई जेल

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को एक साल की जेल, उनके साथ 14 अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है, साथ ही सभी दोषियों पर 500- 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है.

विधायक को हुई एक साल की सजा
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Published : Oct 31, 2019, 12:17 PM IST

Updated : Oct 31, 2019, 9:31 PM IST

भोपाल। श्योपुर जिले से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को भोपाल की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है. उनके साथ 14 अन्य आरोपियों को भी सजा हुई है. बाबू जंडेल सहित 14 अन्य को श्योपुर की निचली अदालत ने एक साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 500-500 रुपए जुर्माना भी लगाया था, जिसे भोपाल की विशेष अदालत ने बरकरार रखा है.

विधायक को हुई एक साल की सजा

विधायक बाबू जंडेल ने वर्ष 2008 में 14 लोगों के साथ एक नहर पर बने बांध को तोड़ दिया था, इस दौरान क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी, इस मामले में निचली अदालत ने विधायक के अलावा 14 अन्य आरोपियों को एक वर्ष कारावास समेत 500- 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, सेशन कोर्ट ने इस मामले को भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, देर शाम विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए एक वर्ष की सजा को बरकरार रखा. न्यायालय के आदेश पर विधायक बाबू जंडेल सहित अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया है.

भोपाल। श्योपुर जिले से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को भोपाल की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है. उनके साथ 14 अन्य आरोपियों को भी सजा हुई है. बाबू जंडेल सहित 14 अन्य को श्योपुर की निचली अदालत ने एक साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 500-500 रुपए जुर्माना भी लगाया था, जिसे भोपाल की विशेष अदालत ने बरकरार रखा है.

विधायक को हुई एक साल की सजा

विधायक बाबू जंडेल ने वर्ष 2008 में 14 लोगों के साथ एक नहर पर बने बांध को तोड़ दिया था, इस दौरान क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी, इस मामले में निचली अदालत ने विधायक के अलावा 14 अन्य आरोपियों को एक वर्ष कारावास समेत 500- 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, सेशन कोर्ट ने इस मामले को भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, देर शाम विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए एक वर्ष की सजा को बरकरार रखा. न्यायालय के आदेश पर विधायक बाबू जंडेल सहित अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया है.

Intro:कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को हुई 1 वर्ष की सजा न्यायालय ने भेजा जेल


भोपाल | कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका लगा है दरअसल कांग्रेस के एक विधायक को न्यायालय के द्वारा 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही न्यायालय ने उन्हें जेल भी भेज दिया है . विधानसभा सत्र दिसंबर में शुरू होना है . उससे पहले कांग्रेसी विधायक को सजा हो जाना सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है .

प्रदेश के श्योपुर जिले से कांग्रेस बाबू जंडेल एवं अन्य के खिलाफ श्योपुर की निचली अदालत के निर्णय को भोपाल की विशेष अदालत ने बरकरार रखा है वर्ष 2008 में 15 लोगों के साथ एक नहर में बने बांध को तोड़ने व बलवा के मामले में निचली अदालत ने कांग्रेसी विधायक समेत 14 आरोपितों को एक 1 वर्ष का कारावास व 500 - 500 रुपए का जुर्माना दिए जाने की सजा सुनाई थी . अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपितों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी यहां से अपील भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित की गई थी लेकिन देर शाम विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए 1 वर्ष की सजा और जेल भेजने क्या आदेश दिए हैं .






Body:न्यायालय के आदेश पर विधायक बाबू जंडेल सहित 16 अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया है बता दें कि वर्ष 2008 में चंबल नहर के गेट जबरन बंद कराने और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमकाने के मामले में कांग्रेस विधायक सहित 16 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा वाह धमकाने की धाराओं में एफ आई आर दर्ज की गई थी इसी मामले में जनवरी 2018 में श्योपुर जिला न्यायालय के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम ने बाबू जंडेल सहित सभी 16 लोगों को एक 1 साल की सजा सुनाई थी उन्होंने सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील भी कर दी थी .





Conclusion:कांग्रेस विधायक सहित अन्य लोगों को सजा होने के बाद माना जा रहा है कि विधायक के द्वारा जबलपुर कोर्ट में अपील की जा सकती है हालांकि उन्हें फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा इसके बाद उनके वकील के द्वारा जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है जमानत उपरांत ही कांग्रेसी विधायक बड़ी अदालत में अपील कर सकते हैं . लेकिन जब तक कांग्रेस के विधायक को जमानत नहीं मिलती है तब तक कमलनाथ सरकार की भी सांसें फूली रहेंगी .
Last Updated : Oct 31, 2019, 9:31 PM IST
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