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कोविड-19: बचाव के लिए कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन, होगी ये कार्रवाई - Collector Avinash Lavania released guidlines

कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप से बचाव के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिसके तहत कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा.

Collector released new guidelines
कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन
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Published : Sep 9, 2020, 5:28 PM IST

भोपाल। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी तक टला नहीं है, फिर भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं. सार्वजनिक स्थलों पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही फेस कवर या मास्क का गंभीरता से उपयोग किया जा रहा है. अब इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने महामारी एक्ट- 1897 के तहत कोविड-19 रेगुलेशन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा, जिसमें मास्क नहीं पहनने और फेस कवर नहीं करने पर 5 सौ रुपए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 5 सौ रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1 हजार रुपए, होम क्वारंटाइन और संस्थागत क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए और किसी भी संस्था, कार्यस्थल और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपए तक का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा.

राजधानी में जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. लोगों की लापरवाही की वजह से संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब कलेक्टर ने उक्त गाइडलाइन जारी की है.

भोपाल। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी तक टला नहीं है, फिर भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं. सार्वजनिक स्थलों पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही फेस कवर या मास्क का गंभीरता से उपयोग किया जा रहा है. अब इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने महामारी एक्ट- 1897 के तहत कोविड-19 रेगुलेशन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा, जिसमें मास्क नहीं पहनने और फेस कवर नहीं करने पर 5 सौ रुपए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 5 सौ रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1 हजार रुपए, होम क्वारंटाइन और संस्थागत क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए और किसी भी संस्था, कार्यस्थल और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपए तक का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा.

राजधानी में जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. लोगों की लापरवाही की वजह से संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब कलेक्टर ने उक्त गाइडलाइन जारी की है.

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