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सावधान! अब राजधानी में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, अब भी नहीं माने तो होगी कार्रवाई - bhopal latest news

भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर अब नरवाई जलाने पर कार्रवाई के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी, इसके लिए जिला कलेक्टर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं दूसरी ओर आदेश के बाद भी कई जगह नरवाई जलती हुई नजर आई.

नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
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Published : Apr 26, 2023, 7:30 AM IST

Updated : Apr 26, 2023, 7:53 AM IST

भोपाल। पर्यावरण संरक्षण और आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके लिए जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिए गए. वहीं आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ इलाकों में अभी भी नरवाई जलाई जा रही है और प्रशासन के आला अधिकारी इस जानकारी के बाद भी चुप्पी बांधे बैठे हुए हैं.

होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना: आदेश में साफ तौर पर लिखा गया कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद वापस मिट्टी को बेहतर करने के लिए परारी या नरवाई जलाई जाती है. इससे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती है और खेतों में फैली आग से आसपास की फसलों को भी नुकसान हो जाता है, इसके साथ ही नरवाई जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और पर्यावरण खराब होता है. ऐसे में नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने की जरूरत है, इसलिए भोपाल नगर निगम सीमा में जो भी स्थान आता है वहां अगर नरवाई जलाते हुए पाई गई तो उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

भोपाल में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
भोपाल में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध

Must Read:

आदेश के बाद भी जलाई जा रही नरवाई: भले ही जिला कलेक्टर की ओर से यह आदेश या मंगलवार को जारी किए गए हैं, लेकिन आदेश जारी के बाद भी देर रात कई क्षेत्रों में खेतों में नरवाई जलती हुई साफ नजर आई. भानपुर क्षेत्र के खेतों में देर रात बड़ी संख्या में नरवाई में आग लगाई गई, जो दूर सड़क से ही नजर आ रही थी और आसपास धुंआ ही धुंआ फैल रहा था. वरवाई जलने के दौरान स्थानीय किसान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना के बाद भी वहां नहीं पहुंचा. ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही आदेश निकाल दिए गए हो, लेकिन आदेश के बाद भी कार्रवाई करने में जिला प्रशासन के अधिकारी पीछे रह जाते हैं.

भोपाल। पर्यावरण संरक्षण और आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके लिए जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिए गए. वहीं आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ इलाकों में अभी भी नरवाई जलाई जा रही है और प्रशासन के आला अधिकारी इस जानकारी के बाद भी चुप्पी बांधे बैठे हुए हैं.

होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना: आदेश में साफ तौर पर लिखा गया कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद वापस मिट्टी को बेहतर करने के लिए परारी या नरवाई जलाई जाती है. इससे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती है और खेतों में फैली आग से आसपास की फसलों को भी नुकसान हो जाता है, इसके साथ ही नरवाई जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और पर्यावरण खराब होता है. ऐसे में नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने की जरूरत है, इसलिए भोपाल नगर निगम सीमा में जो भी स्थान आता है वहां अगर नरवाई जलाते हुए पाई गई तो उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

भोपाल में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
भोपाल में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध

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आदेश के बाद भी जलाई जा रही नरवाई: भले ही जिला कलेक्टर की ओर से यह आदेश या मंगलवार को जारी किए गए हैं, लेकिन आदेश जारी के बाद भी देर रात कई क्षेत्रों में खेतों में नरवाई जलती हुई साफ नजर आई. भानपुर क्षेत्र के खेतों में देर रात बड़ी संख्या में नरवाई में आग लगाई गई, जो दूर सड़क से ही नजर आ रही थी और आसपास धुंआ ही धुंआ फैल रहा था. वरवाई जलने के दौरान स्थानीय किसान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना के बाद भी वहां नहीं पहुंचा. ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही आदेश निकाल दिए गए हो, लेकिन आदेश के बाद भी कार्रवाई करने में जिला प्रशासन के अधिकारी पीछे रह जाते हैं.

Last Updated : Apr 26, 2023, 7:53 AM IST
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