भोपाल। भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई चली. मुख्य आरोपी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक हो सकता है. इसके साथ ही केयर टेकर उर्मिला साहू को आरोपी का साथ देने का दोषी पाया गया है.
बस में हुई थी वारदात : रातीबड़ स्थित एक बड़े निजी स्कूल की बच्ची से ड्राइवर ने बस में रेप किया था. उस दौरान बस में महिला केयर टेकर भी थी. उसने आरोपी का साथ दिया था. कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी. उस समय बच्ची ने डर के मारे नहीं बताया था. इस बार फिर से अश्लील हरकत करने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की.
बच्ची के कपड़े देखकर भांपी मां : इसके बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर हनुमंत और बस की महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया था. जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्चे के कपड़े बदलने से इनकार किया. बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की थी.