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Bhopal स्कूल बस में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला, ड्राइवर, केयर टेकर दोषी करार, सोमवार को सजा का ऐलान - भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश फैसला

राजधानी भोपाल के एक नामचीन स्कूल की बस में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म (Rape 3 year old girl private school bus) मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुना दिया है. फैसले के अनुसार बस ड्राइवर हनुमत जाटव और केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट दोनों को सोमवार को सजा सुनाएगी. घटना तीन माह पहले की है. स्कूल से घर लौटते समय बस में ड्राइवर ने ये घिनौना कृत्या किया था. उस समय ये मामला बहुत गर्माया था.

Driver and female caretaker guilty
बच्ची से रेप के मामले में ड्राइवर व महिला केयर टेकर दोषी करार
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Published : Dec 10, 2022, 6:02 PM IST

Updated : Dec 10, 2022, 6:41 PM IST

भोपाल। भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई चली. मुख्य आरोपी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक हो सकता है. इसके साथ ही केयर टेकर उर्मिला साहू को आरोपी का साथ देने का दोषी पाया गया है.

बस में हुई थी वारदात : रातीबड़ स्थित एक बड़े निजी स्कूल की बच्ची से ड्राइवर ने बस में रेप किया था. उस दौरान बस में महिला केयर टेकर भी थी. उसने आरोपी का साथ दिया था. कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी. उस समय बच्ची ने डर के मारे नहीं बताया था. इस बार फिर से अश्लील हरकत करने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की.

Bhopal School Child Rape: 3 साल की बच्ची से रेप, गृहमंत्री ने कहा-स्कूल की भी लापरवाही, होगी कार्रवाई, मामला विस में भी गूंजा

बच्ची के कपड़े देखकर भांपी मां : इसके बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर हनुमंत और बस की महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया था. जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्चे के कपड़े बदलने से इनकार किया. बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की थी.

भोपाल। भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई चली. मुख्य आरोपी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक हो सकता है. इसके साथ ही केयर टेकर उर्मिला साहू को आरोपी का साथ देने का दोषी पाया गया है.

बस में हुई थी वारदात : रातीबड़ स्थित एक बड़े निजी स्कूल की बच्ची से ड्राइवर ने बस में रेप किया था. उस दौरान बस में महिला केयर टेकर भी थी. उसने आरोपी का साथ दिया था. कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी. उस समय बच्ची ने डर के मारे नहीं बताया था. इस बार फिर से अश्लील हरकत करने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की.

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बच्ची के कपड़े देखकर भांपी मां : इसके बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर हनुमंत और बस की महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया था. जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसकी मां ने देखा कि उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं. इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्चे के कपड़े बदलने से इनकार किया. बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की थी.

Last Updated : Dec 10, 2022, 6:41 PM IST
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