भोपाल। राजधानी भोपाल में रेलवे में लंबे समय तक पदस्थ रहे एडीआरएम गौरव सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि डायरी गोविंदपुरा थाने आई थी और उसके बाद गौरव सिंह का तबादला चेन्नई कर दिया गया. उन्होंने वहां भी जॉइनिंग नहीं दी. इस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
भोपाल पुलिस ने लगाई आपत्ति : इसके बाद भोपाल पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि यदि वह हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत अर्जी लगाते हैं तो वहां भी भोपाल पुलिस अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी. उन्होंने बताया कि गौरव सिंह की लोकेशन ट्रेस हो गई है और पुलिस जल्द ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.
महिला भी नहीं आ रही है ड्यूटी पर : एडीआरएम गौरव सिंह पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला भी काफी समय से ड्यूटी पर नहीं आ रही है. प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी होने के बाद महिला ने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है. महिला ने कहा था कि जब उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब उसने पुलिस को बयान दिया. इसके बाद पिपरिया पुलिस ने शून्य पर मामला कायम कर भोपाल गोविंदपुरा थाने को भेज दिया था. (Anticipatory bail plea of ADRM rejected) (ADRM Gaurav Singh accused in sexual abuse)