भोपाल। आरटीई (मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ) के अंतर्गत गरीब अभिभावकों के बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिला शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है. बता दें आरटीई बाल शिक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के बच्चे जो कि अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ होते हैं. ऐसे अभिभावकों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा सरकार उठाती है. इसके तहत एडमिशन पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक किए जाते हैं जिसकी एडमिशन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है
जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि कक्षा पहली से आठवीं के तहत छात्रों को एडमिशन मिलेगा. जिसमें गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में वंचित समूह अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही बीपीएल कार्ड धारक परिवार के बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा. जिसके लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आरटीआई के तहत प्रवेश के लिए अधिकतम 7 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है. जिसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 29 मई है.
जिसके बाद 12 जून को इसकी लॉटरी ओपन की जाएगी. निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित किया गया है. ताकि गरीब परिवार के बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. वहीं अभिभावकों को प्रेषित क्लास में एडमिशन उसकी प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी भी हेल्पलाइन के जरिए मिल सकेगी. इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हेल्पलाइन नंबर पर मिस कॉल करना पड़ेगा. राज्य शिक्षा केंद्र ने एनजीओ इंजेक्शन के सहयोग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.