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दुर्गा उत्सव: अब 10 फीट की दुर्गा प्रतिमाएं होंगी विराजित, गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

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Published : Oct 6, 2020, 7:26 AM IST

नवरात्रि और दशहरा के लिए गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किया है.नई गाइडलान में पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध को गृह विभाग ने समाप्त कर दिया है. नई गाइडलाइन के अनुसार नवरात्र में दुर्गा पंडालों में 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं विराजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

Durga idol
दुर्गा प्रतिमा

भोपाल। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले नवरात्र और दशहरा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद गृह विभाग ने समस्त धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नई दिशा निर्देश जारी कर दिया है. पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध को गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए समाप्त कर दिया है. जिसके अनुसार आगामी त्योहार नवरात्र में दुर्गा पंडालों में मूर्ति 6 फीट की जगह 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं विराजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने जारी आदेश के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ नए मापदंड तय किए हैं. जिसके लिए सभी प्रदेश के कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है. नए दिशा निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और श्रद्धालुओं को फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.

जारी नए आदेश

  • पंडाल निर्माताओं और आयोजकों को कम जगहों पर ज्यादा श्रद्धालु एकत्रित नहीं होने देना है.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा.
  • विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं और ताजिया की ऊंचाई संबंधी बनाए गए नियमों का पालन करना है
  • मूर्तियों की ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर 30×45 फीट के आकार के पंडाल लगाने के निर्देश दिए गए है

मूर्ति विसर्जन संबंधी आयोजन

  • मूर्तियों के विसर्जन का आयोजन समितियों द्वारा ही किया जाएगा.
  • मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को अनुमति दी जाएगी.
  • आयोजकों को पहले से जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी.
  • विसर्जन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर जिला शांति समिति और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी में विचार किया जा सकता है.
  • धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे.
  • विसर्जन के लिए भी चल समारोह की अनुमति नहीं होगी.

ये भी पढ़े- पेंच नेशनल पार्क की कॉलर वाली बाघिन फोटोशूट में है माहिर, देखिए वीडियो

रावण दहन संबंधी दिशा निर्देश

  • रावण दहन के पूर्व प्रतीकात्मक रूप से परंपरागत भगवान राम के चल समारोह की अनुमति होगी.
  • रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा.
  • कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.
  • दुर्गा पूजा और रावण दहन कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला और रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही राज्य शासन से समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश दिया गया है.

भोपाल। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले नवरात्र और दशहरा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद गृह विभाग ने समस्त धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नई दिशा निर्देश जारी कर दिया है. पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध को गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए समाप्त कर दिया है. जिसके अनुसार आगामी त्योहार नवरात्र में दुर्गा पंडालों में मूर्ति 6 फीट की जगह 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं विराजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने जारी आदेश के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ नए मापदंड तय किए हैं. जिसके लिए सभी प्रदेश के कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है. नए दिशा निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और श्रद्धालुओं को फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.

जारी नए आदेश

  • पंडाल निर्माताओं और आयोजकों को कम जगहों पर ज्यादा श्रद्धालु एकत्रित नहीं होने देना है.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा.
  • विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं और ताजिया की ऊंचाई संबंधी बनाए गए नियमों का पालन करना है
  • मूर्तियों की ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर 30×45 फीट के आकार के पंडाल लगाने के निर्देश दिए गए है

मूर्ति विसर्जन संबंधी आयोजन

  • मूर्तियों के विसर्जन का आयोजन समितियों द्वारा ही किया जाएगा.
  • मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को अनुमति दी जाएगी.
  • आयोजकों को पहले से जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी.
  • विसर्जन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर जिला शांति समिति और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी में विचार किया जा सकता है.
  • धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे.
  • विसर्जन के लिए भी चल समारोह की अनुमति नहीं होगी.

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रावण दहन संबंधी दिशा निर्देश

  • रावण दहन के पूर्व प्रतीकात्मक रूप से परंपरागत भगवान राम के चल समारोह की अनुमति होगी.
  • रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा.
  • कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.
  • दुर्गा पूजा और रावण दहन कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा.

गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला और रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही राज्य शासन से समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश दिया गया है.

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