भिंड। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से प्रदेश के सभी शहरों में 1 जून से नियम व शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गयी है. भिंड उन जिलों में शामिल है जो 1 जून से पहले ही अनलॉक प्रक्रिया से गुजर रहा है. मंगलवार से जिले में और भी छूट मिलने वाली है, लेकिन यहां सभी दुकाने भी रोज खुलेंगी और सरकार के 50 फीसदी बाजार खोले जाने के निर्देश भी पूरे होंगे.
दरअसल, मंगलवार से जिले में कुठ राहत जनता को मिलने वाली है. वहीं, सबसे बड़ी राहत शहर के व्यापारी वर्ग को मिलेगी क्योंकि, 1 जून से सभी व्यापारी अपनी दुकाने और प्रतिष्ठान खोल सकेंगे, लेकिन जैसा कि सरकार ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 50 फीसदी दुकाने ही खोलने की अपील की है. ऐसे में जिला प्रशासन ने इसका एक तोड़ निकाला है, जिसके तहत सभी दुकानें खुलेंगी और शर्त का उल्लंघन भी नहीं होगा.
इस तरह से खुलेगा पूरा बाजार
रविवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जिला स्तरीय वर्चूअल बैठक में एक बड़ा और राहत भरा निर्णय लिया गया है. बैठक में फैसला लिया गया कि व्यापारी एक लंबे समय से नुकसान झेल रहे हैं. ऐसे में बाजार खोलने के लिए नियमों का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है. साथ ही बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रतिष्ठान खोलना भी ठीक होगा. कम दुकानें खोलने पर भीड़ जुटने की संभावना है, लेकिन 50 फीसदी बाजार खोलने की अपील सीएम ने की है. इस बात में बीच का रास्ता निकलते हुए सदस्यों की सहमाती से शिफ्ट सिस्टम से बाजार खोलना तय किया गया है. ऐसे में अब बाजार 2 शिफ्ट में हर रोज 6-6 घंटे के लिए खोला जाएगा.
शिफ्ट के तहत ये सेक्टर खोले जाएंगे
बाज़ार खोलने के लिए पहली शिफ़्ट सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी जिसमें प्रशासन ने मार्केट क्षेत्र में कपड़ा, फ़ैन्सी, कॉस्मैटिक, फुटवेयर और जनरल स्टोर की दुकान खोलने की अनुमति रहेगी जबकि दूसरी शिफ़्ट दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी इस शिफ़्ट में सिर्फ़ बर्तन, सराफ़ा, फ़र्निचर, स्टेशनरी आदि की दुकानें खोलने की अनुमति दो गयी है वही किराना, सर्विस, कृषि सम्बन्धी प्रतिष्ठान और दुकाने पहले से ही छूट के दायरे में हैं. वही हाथ ठेला व्यापारी भी नगर पालिका द्वारा बनाए गए हॉकर ज़ोन में शिफ़्ट होकर व्यापार कर सकेंगे मार्केट क्षेत्र में उन्हें अनुमति नही रहेगी.
इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
बता दें कि इस दौरान सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह/आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा स्कूल/कॉलेज/शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोंचिग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी.सभी सिनेमा घर/शॉपिंग मॉल/स्वीमिंग पूल/ थियेट / पिकनिक स्पॉट,ऑडिटोरियम/सभागृह जिम / व्यायाम शाला पूर्णतः बंद रहेंगे. समस्त धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं रह सकेगी.
यहां मिली राहत
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. साथ ही उद्योगों से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी. विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी. इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं संबंधित पुलिस थाना को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगी.
अनलॉक का आदेश: 1 जून से 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी ऑफिस
15 जून तक तय किए गए हैं नियम
हालांकि प्रशासन ने यह सारे नियम फिलहाल 15 जून तक तय किए हैं. वहीं प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा. शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. साथ ही प्रशासन ने सभी वर्गों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है.