भिंड। दूसरे चरण के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते समय 20 अप्रैल को ग्रीन जोन वाले शहरों को कुछ रियायत देने की घोषणा की थी. इस घोषणा के साथ ही शहर के लोगों को भी राहत की उम्मीद थी. लोगों को लग रहा था कि शायद उन्हें बाहर निकलने की छूट मिल सकती है. लेकिन इन सभी विचारों पर कलेक्टर छोटे सिंह ने आदेश जारी करते हुए विराम लगा दिया है. शहर की जनता को 20 अप्रैल से लॉकडाउन में किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है.
जिला कलेक्टर ने कहा है कि आमजन के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. उनकी जरूरत की सभी आवश्यक चीजें होम डिलीवरी के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी. कुछ फैक्ट्रियों को राहत जरूर मिलेगी, जिनमें अति आवश्यक चीजों का निर्माण होता है अथवा उपलब्धता कराई जाती है.
लोगों को लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना होगा. वे किसी तरह के भ्रम में ना आएं. अन्य जिलों से भी लोगों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. केवल वहीं लोग आवागमन कर सकेंगे, जिन्हें शासन से अनुमति होगी. इधर जिला प्रशासन ने समस्त शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों-अधिकारियों को 20 अप्रैल से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में सभी कर्मचारियों को कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लंबित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि इस दौरान कार्यालय में आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.