भिंड। प्रदेश में इन दिनों पंचायतों और नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया चल रही है. त्रिस्तरीय चुनावों के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में लगाई जा रही है. ऐसे में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एक आदेश जारी कर अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया है. आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन ड्यूटी से बचने के लिए जो भी अधिकारी-कर्मचारी बीमारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, उनके खिलाफ शासन के नियम अंतर्गत 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जाएगी.
कुछ कर्मचारी ड्यूटी से बचने के लिए बहाना बनाते हैं : अक्सर चुनावों में कुछ कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आदेश से अधिकारियों कर्मचारियों में इसलिए दहशत है कि कहीं अगर वास्तव में वह बीमार पड़ गए और ड्यूटी करने में अक्षम हुए तो आखिर उनका क्या होगा.
मेडिकल बोर्ड पर खड़े किए सवाल : कलेक्टर के इस आदेश ने सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाये गए प्रमाण पत्र को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है, जोकि शासन के नियम अंतर्गत ही बीमारी का प्रमाण पत्र जारी करता है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि कलेक्टर आदेश का असर तो उन अधिकारी कर्मचारियों को पड़ेगा, जो वास्तव में बीमार है, और स्वास्थ्य खराब होने के चलते ड्यूटी करने में अक्षम है.
(Bhind collector order subject of discussion) (If you fall ill during election then take VRS)