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टास्क फोर्स समिति ने की कार्रवाई, जिले से 19 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत बड़वानी में टास्क फोर्स समिति ने कार्रवाई करते हुए 19 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है.

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Published : Dec 13, 2019, 7:56 PM IST

19 child laborers freed
19 बाल श्रमिकों को किया मुक्त

बड़वानी। शहर की विभिन्न संस्थाओं पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत जिला टास्क फोर्स समिति लगातार 8 दिनों से जांच और कार्रवाई कर रही है. जांच के दौरान 3 संस्थानों पर पंचनामा बनाकर 4 बाल श्रमिक को छुड़ाकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है.

19 बाल श्रमिकों को किया गया मुक्त

तीन संस्थानों में से एक खेतिया से दो बच्चे, पानसेमल शहर में विनोद कोल्ड्रिंक्स होटल से एक बच्चे को, निवाली में गुरुक्रपा रेस्टोरेंट से भी एक बच्चे को मुक्त कराया गया है. बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इस दौरान श्रम निरीक्षक आरसी वास्केल, निलेश परमार, अंकित किराड़, प्रधान आरक्षक सैयद आसिफ अली, आरक्षक मकसूद खान, खेतिया से आरक्षक अनुराग यादव और चाइल्ड लाइन से गणेश वर्मा शामिल थे. कार्रवाई में अब तक पूरे जिले में 19 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है.

अधिनियम में हैं सख्त प्रावधान

अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है या फिर 6 महीने से 2 साल तक का कारावास या दोनो से दंडित किया जाता है.

बड़वानी। शहर की विभिन्न संस्थाओं पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत जिला टास्क फोर्स समिति लगातार 8 दिनों से जांच और कार्रवाई कर रही है. जांच के दौरान 3 संस्थानों पर पंचनामा बनाकर 4 बाल श्रमिक को छुड़ाकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है.

19 बाल श्रमिकों को किया गया मुक्त

तीन संस्थानों में से एक खेतिया से दो बच्चे, पानसेमल शहर में विनोद कोल्ड्रिंक्स होटल से एक बच्चे को, निवाली में गुरुक्रपा रेस्टोरेंट से भी एक बच्चे को मुक्त कराया गया है. बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इस दौरान श्रम निरीक्षक आरसी वास्केल, निलेश परमार, अंकित किराड़, प्रधान आरक्षक सैयद आसिफ अली, आरक्षक मकसूद खान, खेतिया से आरक्षक अनुराग यादव और चाइल्ड लाइन से गणेश वर्मा शामिल थे. कार्रवाई में अब तक पूरे जिले में 19 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है.

अधिनियम में हैं सख्त प्रावधान

अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है या फिर 6 महीने से 2 साल तक का कारावास या दोनो से दंडित किया जाता है.

Intro:बड़वानी जिला अंतर्गत अनुभव पानसेमल में
खेतिया/निवाली/पानसेमल: शहर की विभिन्न संस्थाओं पर बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन ) अधिनियम, 1986 के तहत ज़िला टास्क फ़ोर्स समिति द्वारा जाँच एवं कार्यवाही की गई । जाँच के दौरान 03 संस्थान पर पंचनामा बनाकर 04 बाल श्रमिक को मुक्त कर बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया । तीन संस्थानों में एक खेतिया में किशन चौधरी के निर्माणाधीन भवन में दो बालक , पानसेमल शहर में विनोद कोल्ड्रिंक्स होटल से एक बालक एवं निवाली में गुरुक्रपा रेस्टोरेंट से एक बालक विमुक्त करवा कर नियोजकों के विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया । Body:
लगातार आठ दिनो से कार्यवाही जारी : श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जारी लगातार कार्यवाही में अब तक पुरे ज़िले में 19 बाल श्रमिकों को विमुक्त करवाया जा चुका हैं ।
श्रम निरीक्षक आर सी वास्कले के निर्देशन में कार्यवाही की गई । कार्यवाही में शामिल : श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक आर सी वास्केल, निलेश परमार, अंकित किराड़ , पुलिस विभाग निवाली से प्रधान आरक्षक सैयद आसिफ अली , आरक्षक मकसूद खान , खेतिया से आरक्षक अनुराग यादव ,चाइल्ड लाइन से गणेश वर्मा ।Conclusion:अनुविभागीय अधिकारी पानसेमल सुमेर सिंह मुजाल्दे ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर बडवानी अमित तोमर द्वारा बाल श्रम रोकने हेतु दल गठन कर जिलेभर में कार्रवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत अनुभव पानसेमल के उक्त प्रकरण बनाए गए हैं साथी उक्त संबंध के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई
अधिनियम में हैं सख़्त प्रावधान : अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर 20000 से 50000 रुपए का जुर्माना या 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास या दोनो से दंडित किया जा सकता हैं ।
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