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छह हत्यारों को आजीवन कारावास, आपसी रंजिश में हुई थी गोवर्धन की हत्या

बालाघाट में एक युवक की हत्या के आरोप में 6 आरोपियो को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 21, 2019, 12:07 AM IST

हत्यारों का आजीवन कारावास


बालाघाट। खैरलांजी के सावर गांव में 6 साल पूर्व एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में वारासिवनी न्यायालय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 2-2 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.

हत्यारों का आजीवन कारावास
6 साल पहले गोवर्धन लिल्हारे अपने एक साथी के साथ घरेलू सामान लेने के लिये बाजार खैरलांजी जा रहा था, तभी 6 आरोपियों ने पीछा कर उसको बीच रास्ते में घेरकर कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर हत्या कर दी थी.
मृतक गोवर्धन लिल्हारे की आरोपियों के साथ काफी समय से जमीनी व पारिवारिक विवाद चला रहा था, इसी के चलते आरोपियों ने गोवर्धन की हत्या कर दी थी. घटना के बाद खैरलांजी थाना पुलिस ने गोवर्धन लिल्हारे की हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.
जिसके बाद करीब छह साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


बालाघाट। खैरलांजी के सावर गांव में 6 साल पूर्व एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में वारासिवनी न्यायालय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 2-2 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.

हत्यारों का आजीवन कारावास
6 साल पहले गोवर्धन लिल्हारे अपने एक साथी के साथ घरेलू सामान लेने के लिये बाजार खैरलांजी जा रहा था, तभी 6 आरोपियों ने पीछा कर उसको बीच रास्ते में घेरकर कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर हत्या कर दी थी.
मृतक गोवर्धन लिल्हारे की आरोपियों के साथ काफी समय से जमीनी व पारिवारिक विवाद चला रहा था, इसी के चलते आरोपियों ने गोवर्धन की हत्या कर दी थी. घटना के बाद खैरलांजी थाना पुलिस ने गोवर्धन लिल्हारे की हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.
जिसके बाद करीब छह साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Intro:बालाघाट।बालाघाट के खैरलांजी के ग्राम सावरगांव में 6 साल पूर्व एक युवक की निर्मम हत्या करने के मामले में वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायघीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने 6 आरोपियो को आजीवन कारावास सहित 2-2 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है....गौरतलब है कि जमीनी व पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपियो ने युवक की कुल्हाङी मारकर निर्मम हत्या कर दी थी....

Body:जानकारी के मुताबिक खैरलांजी पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम सांवरगांव में रहने वाले गोवर्धन लिल्हारे अपने एक साथी के साथ घरेलू सामान लेने के लिये बाजार खेरलांजी गया हुआ था जब वह मोटर सायकिल से अपने घर लौट रहा था....टाटा सूमो पर सवार 6 आरोपियो ने पीछा करके उसको बीच रास्ते मेंं घेर कर कुल्हाङी चाकू व अन्य हथियारो से मारकर निर्मम हत्या कर दिया था.... बताया जाता है कि मृतक गोवर्धन लिल्हारे की आरोपियो को साथ काफी समय से जमीनी व पारिवारिक विवाद चला आ रहा था...इसी विवाद के कारण आरोपियो ने गोवर्धन की हत्या कर दी थी....

घटना के बाद खेरलांजी थाना पुलिस ने गोवर्धन लिल्हारे की हत्या के मामले में सभी छ: आरोपियों जिसमे चुन्नीलाल उपवंशी, कमलेश उपवंशी, सोनू उर्फ ढालसिंह उपवंशी, मनोज उर्फ मोनू उपवंशी, महेंद्र लिल्हारे एवं कोमलसिंह लिल्हारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया था....


आज लगभग 6 साल बाद वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया की न्यायालय ने सभी 6 आरोपियो को गोवर्धन लिल्हारे की निर्मम हत्या के मामले मेंं दोषी पाते हुये सभी आरोपियो को आजीवन कारावास के साथ ही 2-2 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है....

माननीय न्यायालय ने जिन सभी 6 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है उसमें पिता के साथ उसके तीन पुत्रों व अन्य दो को कारावास की सजा हुई हैं। जिन्हें आज जेल भेज दिया गया है।

Conclusion:शासकीय अधिवक्ता अनुप चौबे ने बताया कि आरोपी एवं मृतक आपसे में सगे रिस्तेदार बताये जा रहे है। जिनके बीच पहले से ही जमीनी एवं पारिवारिक विवाद चला आ रहा था। इसी के चलते गोवर्धन लिल्हारे की हत्या को अंजाम दी गई थी। प्रकरण के अनुसार घटना वर्ष 2013 की है जब मृतक गोवर्धन लिल्हारे और उसका एक साथी मीताराम पंवार मोटर सायकिल से खैरलांजी सामान खरीदकर दोनों वापस जा रहे थे। तभी लगभग 1.30 बजे नेवरगांव के आगे जिलान के पास डोंगरिया रोड़ पर सामने से एक लाल रंग की सूमो गाड़ी से पहुंचें और उन्होने सामने से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे मोटर सायकिल सवार दोनो नीचे गिर गए। जिसके बाद सूमो गाड़ी में सवार आधा दर्जन सभी आरोपियों ने तलवार, लाठी व कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर गोवर्धन की हत्या कर दी थी। इस मामले में सहयोगी साथी मीताराम पंवार जान बचाकर भागने में सफल हो गया था। जो कि घटनाक्रम का मुख्य गवाह था। जिसके बयान के आधार व साक्ष्य के चलते आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया हैं। जिसमें पिता के साथ उसके तीन पुत्रों व अन्य दो को कारावास की सजा हुई हैं। जिन्हें जेल भेज दिया गया।

बाईट- अनूप चौबे शासकीय अधिवक्ता

श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
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