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हत्या के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास, जमीन विवाद में की थी हत्या - बालाघाट

17 जुलाई 2016 को तिरोड़ी थाना अंतर्गत खेत से रास्ता देने को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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हत्या के आरोपी दंपति को आजीवन कारावास
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Published : Feb 3, 2020, 2:26 PM IST

बालाघाट। वारासिवनी के महकेपार में चार साल पहले खेत से रास्ता देने के विवाद में हुई युवक की हत्या के आरोप में पति-पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में एक आरोपी फत्तेलाल की पहले भी मौत हो चुकी है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र कोहाड़ ने बताया कि 17 जुलाई 2016 को तिरोड़ी थाने के महकेपार में खेत में जाने के रास्ते को बन्द करने को लेकर विवाद घनश्याम और छोटेलाल के बीच चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए घनश्याम ने पंचायत में आवेदन लगाया था. मामले को लेकर पंचायत में बैठक बुलवाई गई थी, जहां विवाद को सुलझाने का प्रयास किया ही जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने पहुंचे खुशहाल नाम के ग्रामीण पर छोटेलाल, फत्तेलाल और उसके नाबालिग बेटे ने हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस दौरान उसे बचाने के लिए आए श्यामलाल को भी चोटें पहुंची.

हत्या के आरोपी दंपति को आजीवन कारावास

इस घटना में खुशहाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. घटना के बाद पुलिस ने मौके से फरार चारों आरोपियों छोटेलाल, फत्तेलाल, पत्नी तिरुला बाई और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया था. वहीं नाबालिग के मामले को बाल न्यायालय में भेज दिया गया था. अदालत ने इस मामले में सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पति-पत्नी छोटेलाल और तिरुला बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बालाघाट। वारासिवनी के महकेपार में चार साल पहले खेत से रास्ता देने के विवाद में हुई युवक की हत्या के आरोप में पति-पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में एक आरोपी फत्तेलाल की पहले भी मौत हो चुकी है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र कोहाड़ ने बताया कि 17 जुलाई 2016 को तिरोड़ी थाने के महकेपार में खेत में जाने के रास्ते को बन्द करने को लेकर विवाद घनश्याम और छोटेलाल के बीच चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए घनश्याम ने पंचायत में आवेदन लगाया था. मामले को लेकर पंचायत में बैठक बुलवाई गई थी, जहां विवाद को सुलझाने का प्रयास किया ही जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने पहुंचे खुशहाल नाम के ग्रामीण पर छोटेलाल, फत्तेलाल और उसके नाबालिग बेटे ने हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस दौरान उसे बचाने के लिए आए श्यामलाल को भी चोटें पहुंची.

हत्या के आरोपी दंपति को आजीवन कारावास

इस घटना में खुशहाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. घटना के बाद पुलिस ने मौके से फरार चारों आरोपियों छोटेलाल, फत्तेलाल, पत्नी तिरुला बाई और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया था. वहीं नाबालिग के मामले को बाल न्यायालय में भेज दिया गया था. अदालत ने इस मामले में सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पति-पत्नी छोटेलाल और तिरुला बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:वारासिवनी( बालाघाट)- जिले के वारासिवनी के महकेपार में चार साल पूर्व खेत से रास्ता देने के विवाद में हुई युवक की हत्या के आरोप में पति पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
मामले के सम्बंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोकअभियोजक राजेंद्र कोहाड़ ने बताया कि 17 जुलाई 016 को तिरोड़ी थाने के महकेपार पर खेत मे जाने की रास्ते को बन्द करने का गांव के ग्रामीण घनश्याम और छोटेलाल के बीच चल रहा था जिसे सुलझाने के लिए घनश्याम ने पंचायत में आवेदन लगाया था,जिसे सुलझाने के लिए पंचायत में बैठक बुलवाई गई थी,जहाँ विवाद को सुलझाने का प्रयास किया ही जा रहा था लेकिन दोनो के बीच विवाद होने लगा और सुलह समझौता कराने पहुंचे खुशहाल के साथ छोटेलाल और उसके परिजन विवाद करने लगे और उस पर छोटेलाल फत्तेलाल और उसके नाबालिग पुत्र ने हथियारों से उसपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया इस दौरान बीच बचाव करने आए श्यामलाल को भी छोटे पहुँची इस घटना में खुशयाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटना के बाद पुलिस ने मौके से फरार चारों आरोपियों छोटेलाल, फत्तेलाल, पत्नि तिरुला बाई और उसके नाबालिग पुत्र को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया था वही नाबालिग के मामले को बाल न्यायालय भेज दिया गया था जहाँ फिलहाल मामला चल रहा हैं।
अदालत ने इस मामले में सभी तथ्यों पहलुओं सहित गवाहों के बयानों के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पति पत्नी छोटेलाल, तिरुला बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।इस प्रकरण में एक आरोपी फत्तेलाल की पूर्व में ही मौत हो गई हैं।Body:बयान राजेंद्र कोहाड़ अतिरिक्त लोकअभियोजकConclusion:
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