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नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बालाघाट में विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Jan 29, 2020, 1:34 PM IST

Accused of misdemeanor
दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बालाघाट। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव निवासी एक युवक को स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी एके कुशराम ने बताया कि आरोपी प्रकाश गोन्दुडे ने साल 2016 में एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले गया और अलग-अलग स्थानों पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता जैसे-तैसे वहां से भागकर आई और परिजनों को सारी कहानी बताई. जिसके आधार पर किरनापुर थाने में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी प्रकाश गोन्दुडे को दोषी मानते हुए उसे अन्य सजाओं के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बालाघाट। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव निवासी एक युवक को स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी एके कुशराम ने बताया कि आरोपी प्रकाश गोन्दुडे ने साल 2016 में एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले गया और अलग-अलग स्थानों पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता जैसे-तैसे वहां से भागकर आई और परिजनों को सारी कहानी बताई. जिसके आधार पर किरनापुर थाने में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी प्रकाश गोन्दुडे को दोषी मानते हुए उसे अन्य सजाओं के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Intro:बालाघाट।बालाघाट जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव निवासी एक युवक को विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।Body:प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ए.के.कुशराम ने बताया कि आरोपी प्रकाश गोन्दुडे ने साल 2016 में एक नाबालिग युवती को शादी का प्रभोभन देकर अपने साथ भगा ले गया और अलग अलग स्थानों पर रखकर उससे दुराचार करता रहा । पीड़िता जैसे तैसे वहां से भागकर आई और परिजनों को सारी कहानी बताई जिसके आधार पर किरनापुर थाने में प्रकाश के विरुद्ध पास्को एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लियाConclusion:माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी प्रकाश गोन्दुडे को दोषी मानते हुए उसे अन्य सजाओं के साथ मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।


बाइट - ए. के. कुशराम (प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी)
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
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