आगर मालवा। आगर में शादी करने और परिजनों को विवाह कार्यक्रम में आंमत्रित करने के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ रही है. आगर जिले के सुसनेर में प्रशासन की अनमुति लेने के बाद ही दूल्हा-दुल्हन विवाह के पवित्र बंधन में बंध सकते हैं. कोरोना वायरस को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के बाद से प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है जिसमें शादी करने के लिए प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी हो गया है.
प्रशासन की अनुमति से होगी शादियां
कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. इस बीच प्रशासन ने शादी वाले परिवारों को छूट देते हुए शादियां करने की अनुमति दी है, लेकिन इस दौरान शादी वाले परिवारों को सरकार की गाइडलाइन का पूरा-पूरा पालन करना होगा.
दस्तावेजों की जांच के बाद दी जा रही अनुमति
इसी के तहत 20 से 25 लोग दूल्हा और दुल्हन के परिवार से शामिल होकर शादी का आयोजन सोशल डिस्टेसिंग के साथ कर सकते हैं. इसके चलते शादी वाले लोग तहसील रोड स्थित एसडीएम कार्यालय में अनुमति के लिए लिखित आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं. यहां पर एसडीएम मनीष जैन के द्वारा दस्तावेजों की जांच करके शादी की अनुमति दी जा रही है.
15 से ज्यादा शादियों को दी जा चुकी हैं अनुमति
एसडीएम मनीष जैन ने बताया कि जिला कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशानुसार अभी तक 15 से भी अधिक शादियों की अनमुति दी गई है. इसमें 20 लोग दुल्हन के परिवार से तो 20 लोग दुल्हे के परिवार से शामिल हो सकते हैं. शादियों की अनुमति के लिए वर और वधु दोनों का बालिग होना अनिवार्य है. साथ ही संबंधित दुल्हा-दुल्हन के आधारकार्ड, मोबाइल नम्बर सहित कई अन्य जरूरी दस्तावेज भी लिए जा रहे हैं.
पहले से तय है शादी की तीथि
बता दें कि जुलाई माह में देवशयनी एकादशी पर देव सो जाएंगे उसके बाद हिन्दू धर्म में चार महीने तक विवाह और अन्य मांगलिक कार्यो पर रोक लग जाएगी. इस वजह से जिन परिवारों में पहले से ही सगाई की रस्में पूरी की जा चुकी हैं. फिर शादी के रिश्ते पहले से ही तय हो चुके हैं. वे अब लॉकडाउन में ही प्रशासन से अनुमति लेकर शादियां कर रहे हैं.