आगर। राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुसनेर स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विधिक सारक्षता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश मेरी मार्गेट फ्रांसेस डेविड ने बच्चों को बाल अपराध और कानून के बारे में जानकारी दी.
बच्चों को दी गई अहम जानकारियां
फ्रांसेस डेविड ने निर्भया कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट उस घटना के बाद ही बना है. जिसके मुताबिक यदि कोई बालक भी ऐसा अपराध करता है तो उसे बड़े व्यक्ति के हिसाब से सजा दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान एडीजे ने बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेरी मार्गेट फ्रांसेस डेविड ने बच्चों को मानव जन्म लेने, उनके वयस्क होने, विवाह, शादी के बाद उसके अधिकार, बच्चों के अधिकार और मृत्यु उसके उत्तराधिकार संबंधी कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी दी.