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मछली पकड़ने पर लगा दो माह का प्रतिबंध, प्रजनन काल की हुई घोषणा

आगर मालवा जिले में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने 2 माह तक मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

Fishing industry banned
मतस्य उद्योग पर लगा प्रतिबंध
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Published : Jun 13, 2020, 2:30 AM IST

आगर मालवा। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में 2 महीने तक के लिए मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. कलेक्टर ने मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए नदी मतस्य उद्योग नियम के तहत ये आदेश जारी किया है. अब जिले में दो माह तक कोई भी मछली नहीं पकड़ सकेगा.

Fishing industry banned
मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध
बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में मतस्य उद्योग किया जाता है, जिले के वृहद कुंडलिया बांध, टिल्लर, बांध, शहर में मौजूद मोतीसागर तालाब समेत दर्जनों बड़े तालाबों से व्यापार के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं. बारिश के दो माह मतस्य प्रजनन काल के होते हैं और इस दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिला कलेक्टर के दिए गए आदेश के मुताबिक इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह किसी प्रकार का मछली परिवहन, क्रय-विक्रय भी नहीं कर सकेगा, यदि दो माह की अवधि में मछली पकड़ते या उनका परिवहन करते पाए गए तो जुर्माना समते 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है.मछलियों के ब्रीडिंग पीरियड की घोषणा के बाद जिले के जलाशयों में मछली संरक्षण के लिए अवैध रुप से मछली पकड़ने पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. जिले में मछलियों के परिवहन, प्रतिदिन और साप्ताहिक लगने वाले बाजारों में मछलियों के विक्रय की रोकथाम भी की जाएगी. मछली संरक्षण को लेकर जिले में कलेक्टर ने मतस्य विभाग के सहायक मतस्य अधिकारी राजा राजतिलक धुर्वे और जमादार रूप सिंह देवड़ा को लगातार मछलियों को लेकर हो रहीं गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.

आगर मालवा। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में 2 महीने तक के लिए मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. कलेक्टर ने मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए नदी मतस्य उद्योग नियम के तहत ये आदेश जारी किया है. अब जिले में दो माह तक कोई भी मछली नहीं पकड़ सकेगा.

Fishing industry banned
मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध
बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में मतस्य उद्योग किया जाता है, जिले के वृहद कुंडलिया बांध, टिल्लर, बांध, शहर में मौजूद मोतीसागर तालाब समेत दर्जनों बड़े तालाबों से व्यापार के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं. बारिश के दो माह मतस्य प्रजनन काल के होते हैं और इस दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिला कलेक्टर के दिए गए आदेश के मुताबिक इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह किसी प्रकार का मछली परिवहन, क्रय-विक्रय भी नहीं कर सकेगा, यदि दो माह की अवधि में मछली पकड़ते या उनका परिवहन करते पाए गए तो जुर्माना समते 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है.मछलियों के ब्रीडिंग पीरियड की घोषणा के बाद जिले के जलाशयों में मछली संरक्षण के लिए अवैध रुप से मछली पकड़ने पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. जिले में मछलियों के परिवहन, प्रतिदिन और साप्ताहिक लगने वाले बाजारों में मछलियों के विक्रय की रोकथाम भी की जाएगी. मछली संरक्षण को लेकर जिले में कलेक्टर ने मतस्य विभाग के सहायक मतस्य अधिकारी राजा राजतिलक धुर्वे और जमादार रूप सिंह देवड़ा को लगातार मछलियों को लेकर हो रहीं गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.
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