ETV Bharat / city

माशिमं कराए वोकेशनल कोर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परीक्षा- HC

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने वोकेशनल कोर्स में शामिल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पाठ्यक्रम से हटाने के माध्यमिक शिक्षा मंडल के फैसले को पलट दिया है.

High Court ordered to Mashim
HC ने पलटा माशिमं का फैसला
author img

By

Published : Feb 26, 2021, 2:52 AM IST

Updated : Feb 26, 2021, 6:43 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के उस आदेश को निरस्त करने के आदेश दिए हैं, जिसमें उसने कहा गया था कि वह वोकेशनल कोर्स में शामिल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पाठ्यक्रम से हटा रही है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों ने वोकेशनल कोर्स में प्रवेश लिया है. उनकी परीक्षा कराना माध्यमिक शिक्षा मंडल का दायित्व है.

HC ने पलटा माशिमं का फैसला

क्या है मामला ?

गुना जिले के चंदेरी में सितंबर 2020 के आखिरी तक कई छात्रों को प्रवेश दिया गया था, जिसके बाद शिक्षा मंडल ने अगले ही महीने अक्टूबर में एक आदेश जारी कर वोकेशनल कोर्स से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नामक विषय को हटा दिया था.

अभिभावकों ने जताया था विरोध

कई छात्रों के अभिभावकों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के तुगलकी फरमान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भावना पाल आदि छात्रों के हवाले से याचिका दायर की थी. इस पर अब हाईकोर्ट में प्रवेश लेने वाले छात्रों की परीक्षा कराने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल को दिए हैं.

कक्षा 11 और 12 में वोकेशनल कोर्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नामक वह शामिल था. चंदेरी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सितंबर तक 92 छात्रों ने प्रवेश ले लिया था. अचानक एक नया आदेश निकाल कर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस कोर्स को बाहर कर दिया. जिसके बाद से छात्रों के साने संकट आ गया.

कितने छात्रों ने लिया था प्रवेश

चंदेरी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 में 92 छात्रों जबकि कक्षा 12 में 85 छात्रों ने सितंबर 2020 तक एडमिशन लिया था. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विषय 2019 से वोकेशनल कोर्स में शामिल किया गया था.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के उस आदेश को निरस्त करने के आदेश दिए हैं, जिसमें उसने कहा गया था कि वह वोकेशनल कोर्स में शामिल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पाठ्यक्रम से हटा रही है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों ने वोकेशनल कोर्स में प्रवेश लिया है. उनकी परीक्षा कराना माध्यमिक शिक्षा मंडल का दायित्व है.

HC ने पलटा माशिमं का फैसला

क्या है मामला ?

गुना जिले के चंदेरी में सितंबर 2020 के आखिरी तक कई छात्रों को प्रवेश दिया गया था, जिसके बाद शिक्षा मंडल ने अगले ही महीने अक्टूबर में एक आदेश जारी कर वोकेशनल कोर्स से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नामक विषय को हटा दिया था.

अभिभावकों ने जताया था विरोध

कई छात्रों के अभिभावकों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के तुगलकी फरमान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भावना पाल आदि छात्रों के हवाले से याचिका दायर की थी. इस पर अब हाईकोर्ट में प्रवेश लेने वाले छात्रों की परीक्षा कराने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल को दिए हैं.

कक्षा 11 और 12 में वोकेशनल कोर्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नामक वह शामिल था. चंदेरी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सितंबर तक 92 छात्रों ने प्रवेश ले लिया था. अचानक एक नया आदेश निकाल कर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस कोर्स को बाहर कर दिया. जिसके बाद से छात्रों के साने संकट आ गया.

कितने छात्रों ने लिया था प्रवेश

चंदेरी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 में 92 छात्रों जबकि कक्षा 12 में 85 छात्रों ने सितंबर 2020 तक एडमिशन लिया था. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विषय 2019 से वोकेशनल कोर्स में शामिल किया गया था.

Last Updated : Feb 26, 2021, 6:43 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.