ग्वालियर। शहर के बहुचर्चित विनय राठौर उर्फ मनिया हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं मामले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता माने जा रहे महेश गुप्ता सहित तीन लोगों को बरी कर दिया गया है. वहीं दोनों आरोपी बंटी कमरिया और अनूप सक्सेना पर 43 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
गौरतलब है कि 7 अप्रैल 2017 को सिरोल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार जारगा रोड पर चालू हालत में खड़ी हुई है. घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची, तो वहां कार की सीट पर एक अधजली लाश थीय. लोगों से पता चला कि कार विनय सिंह राठौर की है. विवेचना के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया, बंटी और अनूप को गिरफ्तार किया.
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पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि शराब माफिया महेश गुप्ता ने उन्हें विनय राठौर उर्फ मनिया की हत्या की सुपारी दी थी. क्योंकि मनिया के बारे में यह सूचना थी कि वह पुलिस का मुखबिर है और शराब कारोबारी महेश गुप्ता को उससे लाखों का नुकसान हो रहा था. उल्लेखनीय है कि इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले में हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी महेश गुप्ता, उसके मैनेजर रुपेश शर्मा और अरविंद यादव उर्फ कल्ली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. जिनके संबंध में अभियोजन को कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य ना मिल सके.