नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है. पिछले 3 सितंबर को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.
तीन सितंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि रतुल पुरी को कोर्ट ने एक अन्य मामले में 17 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. जिसके लिए रतुल पुरी ने सरेंडर करने की याचिका दायर की थी. कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है. तब कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
पिछले 29 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि रतुल पुरी एक अन्य मामले में हिरासत में हैं. इसलिए उसे सरेंडर करने का आदेश देने से दूसरे मामले की जांच में असर पड़ सकता है. रतुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी. पिछले नो अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.
रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा.