हैदराबाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाले ऑटो डेबिट सिस्टम की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है. जिसके बाद 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नए नियम के तहत पेटीएम, फोन पे (Paytm, Phone Pay) जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digital Payment Platforms) को किस्त या बिल के पैसे काटने (EMI) के पहले हर बार परमिशन लेनी होगी.
क्या है नया नियम?
इन नियमों के तहत सितंबर के बाद से बैंकों को ऑटो-डेबिट भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. इसके बाद भुगतान केवल तभी हो पाएगा, जब ग्राहक मंजूरी देगा. भुगतान रकम 5 हजार रुपए से ज्यादा होने पर बैंक द्वारा ग्राहक को ओटीपी भी भेजा जाएगा. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन SMS के जरिए भेजा जाएगा.
EMI काटने से पहले हर बार लेनी होगी परमिशन
अक्टूबर से नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होगा. जिसके बाद बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी. ग्राहकों की मंजूरी के बाद ही पैसे काटे जाएंगे.
पहले 31 मार्च 2021 थी अंतिम तिथि
पहले ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई थी. एक अप्रैल 2021 से नया सिस्टम शुरू होना था. लेकिन बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले तमाम प्लेटफॉर्म समय मांग रहे थे. उनका कहना था कि नई व्यवस्था लागू करने में समय लगेगा. जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने तारीख आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी थी.
क्यों हो रहा है बदलाव?
RBI ने बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की है. मौजूदा समय में ज्यादातर लोग अपने मोबाइल, पानी का बिल, आदि ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं. यानी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी के खाते से पैसे काट लेते हैं. इससे फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए बढ़ते फ्रॉड के मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है.