ETV Bharat / city

लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर जाने के लिए मिलेगा ई-पास, ऐसे करें आवेदन - कोरोना न्यूज

इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे लोगों के लिए सरकार ने राहत दी है, अब लोग अपने वाहन से घर जाने के लिए ई-पास ले सकते हैं.

MP government will issue e-pass
MP सरकार जारी करेगी ई- पास
author img

By

Published : Apr 27, 2020, 7:19 PM IST

भोपाल। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के नागरिक अन्य राज्यों और अन्य प्रदेशों के नागरिक बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश में फंसे हैं. राज्य शासन ने ऐसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा देने का निर्णय लिया है. ये सुविधा भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में लागू नहीं होगी. इन जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मौत, मेडिकल इमरजेंसी और विशेष परिस्थितियों के लिए पहले जैसी अनुमतियां जारी की जाएंगी.

जिलों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए प्रभावित लोग यदि अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं तो वे अपना आवेदन mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकते हैं, जिसके बाद संबंधित जिले ई-पास जारी करेंगे. प्रदेश के बाहर रुके लोग अगर अपने साधन से प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं, उस जिले के अधिकारी ई-पास जारी करेंगे. दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अलावा होगी.

स्टेट कोरोना कंट्रोल रुम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि ई-पास जारी करने की सुविधा इंदौर, उज्जैन, भोपाल में लागू नहीं होगी. इसके अलावा जिलों के कंटेन्टमेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जायेगा और उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा.

भोपाल। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के नागरिक अन्य राज्यों और अन्य प्रदेशों के नागरिक बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश में फंसे हैं. राज्य शासन ने ऐसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा देने का निर्णय लिया है. ये सुविधा भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में लागू नहीं होगी. इन जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मौत, मेडिकल इमरजेंसी और विशेष परिस्थितियों के लिए पहले जैसी अनुमतियां जारी की जाएंगी.

जिलों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए प्रभावित लोग यदि अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं तो वे अपना आवेदन mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकते हैं, जिसके बाद संबंधित जिले ई-पास जारी करेंगे. प्रदेश के बाहर रुके लोग अगर अपने साधन से प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं, उस जिले के अधिकारी ई-पास जारी करेंगे. दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अलावा होगी.

स्टेट कोरोना कंट्रोल रुम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि ई-पास जारी करने की सुविधा इंदौर, उज्जैन, भोपाल में लागू नहीं होगी. इसके अलावा जिलों के कंटेन्टमेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जायेगा और उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.