भोपाल। राजधानी भोपाल में 20 अगस्त से निकलने वाले मोहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई है. यह रोक भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश से लगाई गई है. गणेश उत्सव के लिए भी प्रशासन ने सशर्त अनुमति दिए जाने की बात कही है. हालांकि कि यह साफ कर दिया गया है कि कहीं भी 6 फीट से ऊंची गणेश प्रतिमाओं की स्थापना नहीं की जा सकेगी.
गौरतलब है कि मुहर्रम पर हज़रत इमाम हुसैन ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी अपने परिवार और दोस्तों की कुर्बानी दे दी थी. इसी शहादत की याद में शिया मुसलमान ताजिया निकालते हैं. इन ताजियों को उन शहीदों का प्रतीक माना जाता है. जुलूस के रूप में निकाले जाने वाले इन ताजियों को प्रतीक के तौर पर किसी तालाब या मैदान में दफनाया जाता है जिसे (कर्बला) कहा जाता है. दुनियाभर के मुस्लिम मताबलंबी मुहर्रम के महीने को गम के महीने के तौर पर मनाते हैं. भोपाल में कोविड गाइडलाइन के चलते मोहर्रम के मातमी जुलूस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है. कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जुलूस निकाले जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी
गणेश उत्सव को सशर्त अनुमति
भोपाल कलेक्टर ने गणेश उत्सव को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि गणेश उत्सव में भी सशर्त छूट दी जाएगी. इसके साथ ही 6 फीट से ज्यादा बड़ी गणेश प्रतिमा की स्थापना पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा पीओपी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं की स्थापना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. गणेश उत्सव को लेकर पूजा पंडालों को भी गाइडलाइन जारी की जाएगी. भोपाल कलेक्टर ने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध किया है.