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भोपाल में अरबाज खान के खिलाफ दर्ज हुई FIR, मारपीट का मामला

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Published : Jun 28, 2021, 8:58 PM IST

भोपाल में अरबाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अशोकनगर कोतवाली में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि अरबाज ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की. साथ ही शासकीय कार्य में बाधा भी डाला.

FIR Registered against arbaaz khan
अरबाज खान के खिलाफ एफआईआर

भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) के अशोकनगर में अरबाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अरबाज पर मीटर रीडिंग के दौरान बिजली कंपनी के मीटर रीडर से मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है.

दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अशोकनगर सर्किल में छैघरा कॉलोनी में मीटर रीडर काशीराम माहोर और लाइनमैन महाराज सिंह यादव के साथ मीटर रीडिंग करते वक्त मारपीट की गई. कर्मचारियों ने बताया कि हनीफ खान के परिसर में मीटर रीडिंग के दौरान उसके पुत्र अरबाज उर्फ बिट्टू खान ने ना सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डाला बल्कि कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट भी की.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कंपनी द्वारा आरोपी पर अशोकनगर कोतवाली थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी-कर्मचारी से मारपीट और दुर्व्यवहार करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. थाना कोतवाली अशोकनगर ने आरोपी के खिलाफ IPC के 1860 अधिनियम की धारा 186, 323 एवं 506 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया और तुरंत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) के अशोकनगर में अरबाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अरबाज पर मीटर रीडिंग के दौरान बिजली कंपनी के मीटर रीडर से मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है.

दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अशोकनगर सर्किल में छैघरा कॉलोनी में मीटर रीडर काशीराम माहोर और लाइनमैन महाराज सिंह यादव के साथ मीटर रीडिंग करते वक्त मारपीट की गई. कर्मचारियों ने बताया कि हनीफ खान के परिसर में मीटर रीडिंग के दौरान उसके पुत्र अरबाज उर्फ बिट्टू खान ने ना सिर्फ शासकीय कार्य में बाधा डाला बल्कि कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट भी की.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कंपनी द्वारा आरोपी पर अशोकनगर कोतवाली थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी-कर्मचारी से मारपीट और दुर्व्यवहार करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. थाना कोतवाली अशोकनगर ने आरोपी के खिलाफ IPC के 1860 अधिनियम की धारा 186, 323 एवं 506 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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