भोपाल। अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं, मोबाइल पर ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको महंगा रिचार्ज करना पड़ेगा. यह बदलाव 1 सितंबर से प्रभावी हो रहे हैं. ऐसे में मोबाइल यूजर्स को 1 सितंबर से बदलने वाले नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. जिसका सीधा अगर यूजर्स की जेब पर पड़ने वाला है
बदलेगा PF नियम
अगले महीने 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों (EPF Account Holders) को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएएन नंबर से लिंक करना होगा.
PNB के सेविंग्स अकाउंट पर घटेगा ब्याज
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank- PNB) के ग्राहक को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है. पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है. बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3 फीसदी से घटाकर 2.90 फीसदी करने का फैसला किया है.
बदलेगा चेक पेमेंट का तरीका
1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं. एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है.
OTT प्लेटफार्म का सब्सक्रिप्शन होगा महंगा
भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज़्नी प्लस हॉटस्टार (Disney plus hotstar) का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा. इसके बाद यूजर्स को बेस प्लान के लिए 399 रुपये की जगह 499 रुपये देने होंगे. यानि यूजर्स को 100 रुपये ज्यादा भुगतान करना होगा. 899 रुपये में यूजर्स दो फोन में ऐप चला पाएंगे. इस सब्सक्रिप्शन प्लान में HD क्वालिटी मिलती है. इसके अलावा 1,499 रुपये में 4 स्क्रीन पर इस ऐप को चला सकेंगे.
फेक कंटेंट वाले ऐप पर लगेगी रोक
1 सितंबर 2021 से फेक कंटेट को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि ऐप डेवलपर्स की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा. गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) के नियमों को पहले से ज्यादा सख्त किया जा रहा है. गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. इससे ये पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.
नए पीएफ नियमों से कहीं खुशी, कही गम
बदल जाएगा कार इश्योरेंस का नियम
हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बंपर टू बंपर (bumper-to-bumper) इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए. यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा. बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं.