रीवा। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर्स ऑर्गनाइजेशन के अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब 800 से ज्यादा ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा.
ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष विशाल जैन ने बताया कि रीवा इकाई ने बैंक प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अदा नहीं करने पर याचिका दायर की थी. देश के ग्रामीण बैंकों का 2012 में राष्ट्रीय बैंकों में विलय हो गया था, इसमें रीवा और सीधी ग्रामीण बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शामिल कर मध्यांचल बैंक में शामिल किया गया है. मध्यांचल बैंक होने के बाद एसबीआई के प्रबंधन ने ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 4 से 5 लाख रुपए तक मिलने वाली ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया, जिसे लेकर ऑर्गेनाइजेशन ने याचिका दायर की.
गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने बैंककर्मियों को महंगाई-भत्ता मिलाकर ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसे एसबीआई प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बैंक की याचिका खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय यथावत रखा है. इस फैसले से देश के सभी 56 ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को फायदा होगा.