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जबलपुरः होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की शर्तों के साथ मिली इजाजत

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Published : Jun 8, 2020, 7:15 PM IST

करीब ढाई महीने बाद जबलपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने के लिए कलेक्टर ने शर्तों के साथ आदेश जारी कर दिए हैं. लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा.

Hotels, restaurants and malls will open in the city from today
शहर में आज से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और मॉल

जबलपुर। लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से बंद पड़े शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. अनलॉक के पहले चरण के मद्देनजर कलेक्टर के द्वारा विधिवत शर्त के साथ आदेश जारी किए गए हैंं. आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और मॉल का संचालन किया जा सकेगा. वहीं 9 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है.

9 जून से मिलने वाली अतिरिक्त छूट में विशेष तौर पर मॉल होटलों और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहर के सभी इलाकों में इन व्यापारिक गतिविधियों के संचालन की मंजूरी दे दी गई है. होटलों में प्रवेश द्वार पर ही हाथों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज करना होगा. इसके लिए प्रवेश द्वार पर होटल प्रबंधन द्वारा सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. होटल स्टाफ के साथ- साथ सभी लोगों को फेस पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. होटल कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, जिसमें उन्हें ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. खास बात ये है कि, जो लोग भी होटल या रेस्टोरेंट जाएंगे उन्हें स्व घोषणा पत्र फॉर्म भी भरना होगा, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिल सकेगा. अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिला या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है.
होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की शर्तों के साथ मिली इजाजत

वहीं शॉपिंग मॉल में भी तमाम सावधानियों को बरतना होगा, जिनमें प्रवेश करने से पहले ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी. कोरोना लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही मॉल में किसी भी माध्यम से कोरोना की रोकथाम का प्रचार-प्रसार भी करना होगा.

जबलपुर। लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से बंद पड़े शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. अनलॉक के पहले चरण के मद्देनजर कलेक्टर के द्वारा विधिवत शर्त के साथ आदेश जारी किए गए हैंं. आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और मॉल का संचालन किया जा सकेगा. वहीं 9 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है.

9 जून से मिलने वाली अतिरिक्त छूट में विशेष तौर पर मॉल होटलों और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहर के सभी इलाकों में इन व्यापारिक गतिविधियों के संचालन की मंजूरी दे दी गई है. होटलों में प्रवेश द्वार पर ही हाथों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज करना होगा. इसके लिए प्रवेश द्वार पर होटल प्रबंधन द्वारा सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. होटल स्टाफ के साथ- साथ सभी लोगों को फेस पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. होटल कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, जिसमें उन्हें ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. खास बात ये है कि, जो लोग भी होटल या रेस्टोरेंट जाएंगे उन्हें स्व घोषणा पत्र फॉर्म भी भरना होगा, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिल सकेगा. अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिला या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है.
होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की शर्तों के साथ मिली इजाजत

वहीं शॉपिंग मॉल में भी तमाम सावधानियों को बरतना होगा, जिनमें प्रवेश करने से पहले ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी. कोरोना लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही मॉल में किसी भी माध्यम से कोरोना की रोकथाम का प्रचार-प्रसार भी करना होगा.

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