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31 मार्च तक हाईकोर्ट ने सामान्य प्रकरणों की सुनवाई रोकी, कोरोना को लेकर बढ़ाई सुरक्षा - Corona virus

मुरैना में 31 मार्च 2020 तक हाईकोर्ट ने सामान्य प्रकरणों की सुनवाई रोकने के आदेश दिए हैं. कोरोना वायरस को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि लोग संक्रमण से बच सके.

High court stops hearing of common cases due to corona
हाईकोर्ट ने सामान्य प्रकरणों की सुनवाई रोकी
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Published : Mar 18, 2020, 7:12 PM IST

Updated : Mar 18, 2020, 8:50 PM IST

मुरैना। उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सभी न्यायालयों में नियमित प्रकरणों की सुनवाई पर रोक लगा दी है. वहीं अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. उनमें भी पक्षकारों को बिना अनुमति आने पर रोक लगाई गई है, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

हाईकोर्ट ने सामान्य प्रकरणों की सुनवाई पर लगाई रोक

जिला एवं सत्र न्यायालय में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई के दौरान अनावश्यक लोगों को न्यायालय परिसर में प्रवेश ना मिल सके, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है. संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक के लिए कार्रवाई जारी की गई है. सुनवाई में आने वाले अभिभाषक और पक्षकारों को न्यायालय में आने से पहले ही प्रवेश गेट पर सेनिटाइजर से हाथ धुलाएं गए.

मुरैना। उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सभी न्यायालयों में नियमित प्रकरणों की सुनवाई पर रोक लगा दी है. वहीं अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. उनमें भी पक्षकारों को बिना अनुमति आने पर रोक लगाई गई है, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

हाईकोर्ट ने सामान्य प्रकरणों की सुनवाई पर लगाई रोक

जिला एवं सत्र न्यायालय में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई के दौरान अनावश्यक लोगों को न्यायालय परिसर में प्रवेश ना मिल सके, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है. संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक के लिए कार्रवाई जारी की गई है. सुनवाई में आने वाले अभिभाषक और पक्षकारों को न्यायालय में आने से पहले ही प्रवेश गेट पर सेनिटाइजर से हाथ धुलाएं गए.

Last Updated : Mar 18, 2020, 8:50 PM IST
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