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प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने पर बोले प्रहलाद पटेल, कहा- नहीं बनता है कोई मामला

दमोह संसदीय सीट बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है. उन पर यह कार्रवाई पत्रकारों को एक किताब बांटने के बाद हुई है. मामले में निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी को जांच के आदेश दे दिये है. पुलिस मामले की जांच की करेगी.

दमोह
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Published : Mar 29, 2019, 11:58 PM IST

दमोह। दमोह संसदीय सीट बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है. उन पर यह कार्रवाई पत्रकारों को एक किताब बांटने के बाद हुई है. मामले में निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी को जांच के आदेश दे दिये है. पुलिस मामले की जांच की करेगी

किताब बांटने के मामले में फंसे सांसद प्रहलाद पटेल

सांसद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रतिवेदन नाम से प्रकाशित की गई पुस्तक पिछले साल यानी अक्टूबर में छापी गई थी. यह प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया था. जिसमें दमोह संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के विषय में बताया गया है. इसके बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय में फरवरी महीने में भेजी गई थी. ऐसे में इस प्रतिवेदन पुस्तिका के सामने आने के बाद किसी भी तरह से कोई भी मामला नहीं बनता है. इसके बाद भी पुलिस कोई पूछताछ करती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं.

ऐसे सामने आया था मामला सामने

दमोह से बीजेपी प्रत्याशी घोषित के बाद प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने पत्रकारों को खुद और प्रधानमंत्री की कवर वाली पुस्तक बांटी. जबकि प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत कोई भी व्यक्ति निवाचन पुस्तिका, पोस्टर को मुख्य पृष्ट पर मुद्रक और प्रकाशक के बिना कोई प्रकाशित नहीं करेगा और करता है तो उस शख्स पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत मामला दर्ज होगा.

दमोह। दमोह संसदीय सीट बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है. उन पर यह कार्रवाई पत्रकारों को एक किताब बांटने के बाद हुई है. मामले में निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी को जांच के आदेश दे दिये है. पुलिस मामले की जांच की करेगी

किताब बांटने के मामले में फंसे सांसद प्रहलाद पटेल

सांसद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रतिवेदन नाम से प्रकाशित की गई पुस्तक पिछले साल यानी अक्टूबर में छापी गई थी. यह प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा गया था. जिसमें दमोह संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के विषय में बताया गया है. इसके बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय में फरवरी महीने में भेजी गई थी. ऐसे में इस प्रतिवेदन पुस्तिका के सामने आने के बाद किसी भी तरह से कोई भी मामला नहीं बनता है. इसके बाद भी पुलिस कोई पूछताछ करती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं.

ऐसे सामने आया था मामला सामने

दमोह से बीजेपी प्रत्याशी घोषित के बाद प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने पत्रकारों को खुद और प्रधानमंत्री की कवर वाली पुस्तक बांटी. जबकि प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत कोई भी व्यक्ति निवाचन पुस्तिका, पोस्टर को मुख्य पृष्ट पर मुद्रक और प्रकाशक के बिना कोई प्रकाशित नहीं करेगा और करता है तो उस शख्स पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत मामला दर्ज होगा.

Intro:भाजपा प्रत्याशी सांसद पहलाद पटेल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए का हुआ है मामला दर्ज

सांसद पटेल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा उन्होंने नहीं किया किसी तरह का उल्लंघन

जिला निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज़ों को सौंपकर रखा है उन्होंने अपना पक्ष

Anchor. दमोह संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान दमोह के सांसद पर एक पुस्तक के सामने आने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद सांसद पहलाद पटेल ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें उन्होंने इस मामले को गलत ठहराते हुए अपना पक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है.


Body:Vo. दमोह सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी पर कोतवाली दमोह में मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार की शाम सांसद निवास पर प्रहलाद पटेल मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रतिवेदन नाम से प्रकाशित की गई पुस्तक माह अक्टूबर में छापी गई थी. यह प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया था. जिसमें दमोह संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के विषय में बताया गया है. यह प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को फरवरी माह में भेजी गई है. ऐसे में इस प्रतिवेदन पुस्तिका के सामने आने के बाद किसी भी तरह से कोई भी मामला नहीं बनता. इस मामले पर जिला निर्वाचन से स्पष्टीकरण के लिए पूछे जाने पर उन्होंने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया है.

बाइट प्रहलाद पटेल भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद दमोह


Conclusion:Vo. भारतीय जनता पार्टी के दमोह संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी पर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर दर्ज किए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत मामले के बाद सांसद प्रहलाद पटेल ने अपना पक्ष रखा. साथ यह भी कहा कि एक समाचार पत्र द्वारा इस मामले की खबर का झूठा प्रकाशन किया गया है. जिस मामले पर भी उन्होंने संज्ञान लिया है. वहीं अपना पक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया है. देखना होगा आगामी दिनों में इस मामले पर जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं.
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