मुरैना। कलेक्ट्रेट परिसर में खुलेआम हो रहे धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की शिकायतों के चलते तंबाकू नियंत्रण समिति निर्देश कई जारी किए. समिति ने कलेक्टर कार्यालय पर धूम्रपान करने वाले कर्मचारियों पर ₹50 से ₹200 तक रुपये अर्थदंड लगाकर कुल 3,550 रुपए जुर्माना वसूला है.
कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में तंबाकू उत्पादों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था, जिस पर आज धूम्रपान निषेध समिति द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को दंडित कर ₹50 से ₹200 तक जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है, साथ ही उन्हें भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अथवा पान मसाला उपयोग न करने की हिदायत दी गई. इस दौरान तंबाकू नियंत्रण समिति द्वारा दो दर्जन कर्मचारियों से 3,550 रुपए अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए.