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कलेक्ट्रेट में धूम्रपान करने वालों पर हुई कार्रवाई, दो दर्जन कर्मचारियों पर लगाया गया जुर्माना

हाल ही में तंबाकू नियंत्रण दिवस निकला है, जिसमें प्रशासन द्वारा शपथ दिलाकर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग न करने की हिदायत सभी कर्मचारियों सहित आमजन को दी गई.

कलेक्ट्रेट में धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई
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Published : Jun 1, 2019, 11:56 PM IST

मुरैना। कलेक्ट्रेट परिसर में खुलेआम हो रहे धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की शिकायतों के चलते तंबाकू नियंत्रण समिति निर्देश कई जारी किए. समिति ने कलेक्टर कार्यालय पर धूम्रपान करने वाले कर्मचारियों पर ₹50 से ₹200 तक रुपये अर्थदंड लगाकर कुल 3,550 रुपए जुर्माना वसूला है.

कलेक्ट्रेट में धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई

कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में तंबाकू उत्पादों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था, जिस पर आज धूम्रपान निषेध समिति द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को दंडित कर ₹50 से ₹200 तक जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है, साथ ही उन्हें भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अथवा पान मसाला उपयोग न करने की हिदायत दी गई. इस दौरान तंबाकू नियंत्रण समिति द्वारा दो दर्जन कर्मचारियों से 3,550 रुपए अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए.

मुरैना। कलेक्ट्रेट परिसर में खुलेआम हो रहे धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की शिकायतों के चलते तंबाकू नियंत्रण समिति निर्देश कई जारी किए. समिति ने कलेक्टर कार्यालय पर धूम्रपान करने वाले कर्मचारियों पर ₹50 से ₹200 तक रुपये अर्थदंड लगाकर कुल 3,550 रुपए जुर्माना वसूला है.

कलेक्ट्रेट में धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई

कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में तंबाकू उत्पादों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था, जिस पर आज धूम्रपान निषेध समिति द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को दंडित कर ₹50 से ₹200 तक जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है, साथ ही उन्हें भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अथवा पान मसाला उपयोग न करने की हिदायत दी गई. इस दौरान तंबाकू नियंत्रण समिति द्वारा दो दर्जन कर्मचारियों से 3,550 रुपए अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए.

Intro:कलेक्टर कार्यालय परिसर में खुलेआम हो रहे धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही थी । जिस पर कार्यवाही करते हुए तंबाकू नियंत्रण समिति ने कलेक्टर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान करते और जर्दा युक्त मसाला खाते हुए पाए जाने वाले 2 दिन से अधिक कर्मचारियों पर जुर्माना कर 3550 रुपए जुर्माना कर दंडित किए वही भविष्य में अपने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान न करने की हिदायत दी ।


Body:हाल ही में तंबाकू नियंत्रण दिवस निकला है जिसमें प्रशासन द्वारा शपथ दिलाकर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग न करने की हिदायत सभी कर्मचारियों सहित आमजन को दी और जन जागरूकता अभियान हे तो कई कार्यक्रम भी किए बावजूद इसके कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में तंबाकू उत्पादों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था जिस पर आज धूम्रपान निषेध समिति द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न शाखाओं के दो बदन कर्मचारियों को दंडित कर ₹50 से ₹200 तक जुर्माना किया गया साथ ही उन्हें भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अथवा पान मसाला उपयोग न करने की हिदायत दी गई इस दौरान तंबाकू नियंत्रण समिति द्वारा दो दर्जन कर्मचारियों से 3550 रुपए अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए । कलेक्टर कार्यालय परिसर में बुढ़िया और सिगरेट बेचने वाले लोगों को भी वहां से हटाने के निर्देश दिए गए ताकि कार्यालय परिसर में आदमी को तंबाकू उत्पाद ना मिलेंगे और ना उनका सेवन होगा इससे कुछ हद तक सार्वजनिक स्थल पर हो रहे उपयोग पर नियंत्रण रखा जा सकता है ।


Conclusion:बाईट- डॉ संजय शर्मा - नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण समिति जिला मुरैना
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