हैदराबाद: शेयर बाजारों के नई ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही कई लोग निवेश के लिए आगे आ रहे हैं. लेकिन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना एक कठिन काम था. लेकिन अब, ये अकाउंट टेक्नोलॉजी की बदौलत चुटकियों में खोले जा सकते हैं. इसमें नॉमिनी का शामिल करना भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. आइए जानें कि नॉमिनी को डीमैट अकाउंट में शामिल करना क्यों अनिवार्य है?
एक डीमैट अकाउंट आपके शेयर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखी गई अन्य प्रतिभूतियों (securities) के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह है. पेपरवर्क को खत्म करने के लिए इसे 1996 में NSE में ट्रेडिंग के लिए पेश किया गया था. आज, डीमैट अकाउंट के लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं की जाती है और इसके लिए कागज वाले सर्टिफिकेट अब जारी नहीं किए जाते हैं.
डीमैट नॉमिनी (Demat nominee) : जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम दिए गए कॉलम में जरूर लिखना चाहिए. इसी तरह म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा पॉलिसी खरीदते समय भी नॉमिनी के बारे में डिटेल भरना चाहिए. नॉमिनी का नाम शामिल करना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है. एहतियात के तौर पर बैंकों, निवेश एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों ने नॉमिनी का नाम शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है.
यदि आप डीमैट अकाउंट खोलते समय या अपने माता-पिता, बच्चों या भाई-बहनों नाम नॉमिनी के तौर पर नहीं करते हैं तो जरूरत के समय उन्हें मुश्किल आ सकती है. वह आपके बाद पैसों पर दावे करने के अधिकारी होते हैं, मगर नॉमिनी के तौर पर नाम नहीं होने से यह रकम उन्हें आसानी से नहीं मिलेगी. इसलिए पहले तो नॉमिनी के तौर पर नाम जरूर भरें. अगर आप रकम के दावेदार के तौर पर कई नॉमिनी बनाते हैं तो यह स्पष्ट कर दें कि रकम का कितना हिस्सा किस नॉमिनी को दिया जाएगा.
डीमैट खाता नामांकित अधिकार (Demat account nominee rights) : यदि आपके खातों और इनवेस्टमेंट के लिए कोई नॉमिनी नहीं है तो आपके वारिसों को अप्रत्याशित घटना के बाद रकम का दावा करते समय कठिनाई हो सकती है. उन्हें नॉमिनी साबित करने के लिए 'वसीयत' और विरासत के प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. इसलिए डीमैट खाता खोलते समय नॉमिनी के नाम को शामिल करके उन्हें सभी कठिनाइयों से बचाया जा सकता है. नियम के अनुसार, आप एक से अधिक नॉमिनी को भी नामांकित कर सकते हैं.
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) नॉमिनेशन ऑनलाइन: डीमैट अकाउंट डिजिटल तौर खोलना संभव है. इसके नॉमिनी के लिए एक अलग आवेदन जमा करना होता है. हाल ही में सेबी ने इन नियमों में संशोधन किया है. ई-साइन के माध्यम से नॉमिनी को इससे जोड़ा जा सकता है. 1 अक्टूबर, 2021 से डीमैट अकाउंट खोलने वालों को नॉमिनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है.
जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला है, वे अपनी नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं या इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं. मगर जिन्होंने जॉइंट अकाउंट खोला है, उन्हें नॉमिनी में फेरबदल के लिए दोनों पार्टनर के सिग्नेचर की जरूरत होगी. डीपी (Depository Participant) के पास नॉमिनी के नाम निर्धारित आवेदन पत्र में भरकर जमा करना होगा. इसके लिए गवाह के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होगी.
डीमैट खाते में नामांकित व्यक्ति का नाम शामिल करने की अंतिम तिथि: सीडीएसएल के बिजनेस चीफ रामकुमार के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार डीमैट ग्राहकों को अपने खातों के लिए 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनेशन जमा करना जरूरी है, अन्यथा, आपके अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. इसलिए, देखें कि आपके डी मैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो तुरंत इसका उल्लेख करें. ध्यान रखें कि नॉमिनी का नाम किसी भी समय बदला जा सकता है.
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