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31 मार्च तक पैन से लिंक करें आधार नंबर, वरना नहीं कर पाएंगे लेन-देन

आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. आयकर विभाग ने लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है. अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधा से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा.

Pan-Aadhar Link
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Published : Mar 17, 2022, 10:39 AM IST

नई दिल्ली: पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं, आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा. इसके कारण आप वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, इनकम टैक्स रिटर्न, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे

कैसे जुड़ेगा पैन से आधार कार्ड : आधार कार्ड एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जिसकी मदद से हर भारतीय को मूल सुविधाएं मुहैया होती हैं. आधार कार्ड में भारतीय नगारिक की पहचान और उसकी बायोमीट्रिक जानकारी भी जुड़ी होती है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर आधार को लिंक कर सकते हैं

आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN < 12 अंकों का Aadhar Number> < 10 अंकों का Pan Number> टाइप करके इसे 567678 या 561561 पर SMS कर करना होगा. ऐसा करने के बाद आपको कुछ देर में पैन की आधार से जुड़ने की सूचना मैसेज के जरिए मिल जाएगी.

आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. इसके लिए सबसे पहले www.incometaxgov.in पर लॉग इन करें. इसके बाद Our Service पर क्लिक करें, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. फिर Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status को क्लिक करें. अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, उस पर अपना PAN और Aadhaar Card डिटेल्स लिखें. इसके बाद जैसे ही आप 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करेंगे, स्टेटस का पता चल जाएगा.

डी मैट अकाउंट में भी दर्ज करें नॉमिनी का नाम

एक डीमैट अकाउंट आपके शेयर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखी गई अन्य प्रतिभूतियों (securities) के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह है. इसके जरिये ही आप शेयर मार्केट में लेन-देन करते हैं. मगर ध्यान रखें कि सभी बैंक अकाउंट की तरह डीमैट अकाउंट में भी नॉमिनी का उल्लेख जरूर करें. यदि 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया तो डी मैट अकाउंट भी बंद हो जाएगा.

पढ़ें : एविएशन सेक्टर में रिपेयर और मेंटेनेंस सेवाओं में जीएसटी घटा, 18 से 5 फीसदी हुई दर

नई दिल्ली: पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं, आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा. इसके कारण आप वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, इनकम टैक्स रिटर्न, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे

कैसे जुड़ेगा पैन से आधार कार्ड : आधार कार्ड एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जिसकी मदद से हर भारतीय को मूल सुविधाएं मुहैया होती हैं. आधार कार्ड में भारतीय नगारिक की पहचान और उसकी बायोमीट्रिक जानकारी भी जुड़ी होती है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर आधार को लिंक कर सकते हैं

आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN < 12 अंकों का Aadhar Number> < 10 अंकों का Pan Number> टाइप करके इसे 567678 या 561561 पर SMS कर करना होगा. ऐसा करने के बाद आपको कुछ देर में पैन की आधार से जुड़ने की सूचना मैसेज के जरिए मिल जाएगी.

आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. इसके लिए सबसे पहले www.incometaxgov.in पर लॉग इन करें. इसके बाद Our Service पर क्लिक करें, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. फिर Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status को क्लिक करें. अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, उस पर अपना PAN और Aadhaar Card डिटेल्स लिखें. इसके बाद जैसे ही आप 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करेंगे, स्टेटस का पता चल जाएगा.

डी मैट अकाउंट में भी दर्ज करें नॉमिनी का नाम

एक डीमैट अकाउंट आपके शेयर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखी गई अन्य प्रतिभूतियों (securities) के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह है. इसके जरिये ही आप शेयर मार्केट में लेन-देन करते हैं. मगर ध्यान रखें कि सभी बैंक अकाउंट की तरह डीमैट अकाउंट में भी नॉमिनी का उल्लेख जरूर करें. यदि 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया तो डी मैट अकाउंट भी बंद हो जाएगा.

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