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कन्हैयालाल हत्याकांड: 2 पाकिस्तानियों सहित 11 आरोपियों के खिलाफ NIA ने पेश की चार्जशीट

उदयपुर में हुए जघन्य कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) में एनआईए ने 2 पाकिस्तानियों समेत 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट एनआईए कोर्ट में दाखिल कर दी है. जांच में यह तथ्य सामने आए की हत्या करने वाले आरोपी एक आतंकी गिरोह मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे हैं.

Kanhaiyalal murder case, challan presented in NIA court
कन्हैयालाल हत्याकांड.
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Published : Dec 22, 2022, 8:27 PM IST

Updated : Dec 22, 2022, 10:44 PM IST

जयपुर. एनआईए ने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल जघन्य हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) में गुरुवार को दो पाकिस्तानियों सहित 11 आरोपियों के खिलाफ (challan presented in NIA court) एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश की है. एनआईए द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आरोपी कट्टरपंथी है, जो भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो व संदेशों से प्रेरणा लेते थे.

एनआईए के अनुसार 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल तेली की दो हमलावरों की ओर से निर्मम हत्या की गई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देशभर में जनता के बीच दहशत और आतंक पैदा किया गया. इस पर 29 जून को उदयपुर जिले के धानमंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में एनआईए ने केस को अपने अंडर में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू की. एनआईए की ओर से की गई जांच में यह तथ्य सामने आए की हत्या करने वाले आरोपी एक आतंकी गिरोह मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे हैं. जिन्होंने बदला लेने की साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया.

पढ़ें. कन्हैयालाल हत्याकांड: 150 दिन बाद भी आरोपियों के खिलाफ NIA नहीं पेश कर सकी चार्जशीट

कट्टरपंथी हैं हत्यारेः एनआईए की ओर से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आरोपी कट्टरपंथी हैं, जो भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो व संदेशों से प्रेरणा लेते थे. आरोपियों ने घातक चाकू व हथियारों की व्यवस्था की और कन्हैया लाल की उसकी फेसबुक पोस्ट की प्रतिक्रिया में हत्या कर दी. इसके साथ ही दिनदहाड़े उसकी दुकान में एक सहकर्मी पर हमला किया. आरोपियों ने हत्या का वीडियो बना उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और भारत के लोगों के बीच में आतंक फैलाने के इरादे से एक धमकी भरा वीडियो भी शूट कर वायरल किया.

पढ़ें. कन्हैयालाल हत्याकांडः हत्यारों को फांसी होने तक बेटे यश ने नंगे पैर रहने का लिया संकल्प

इन धाराओं में पेश की गई चार्जशीटः एनआईए ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 449, 302, 307, 324, 153-ए, 153-बी, 295-ए, यूएपीए अधिनियम की धारा 16, 18 व 20 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 (1बी) के तहत चार्जशीट पेश की है. एनआईए ने कोर्ट में आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान उर्फ भाई, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान के अलावा पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट पेश की है. एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी और पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों के फरार होने का जिक्र किया है. फिलहाल प्रकरण में एनआईए की जांच लगातार जारी है.

पढ़ें. Udaipur Murder Case: दावत-ए-इस्लामी का फंडिंग पैटर्न जांचने में जुटी जांच एजेंसी, 25 राज्यों को भेजा गया अलर्ट

गौरतलब है कि कन्हैयालाल की गत 28 जून को उदयपुर में निर्मम हत्या की गई थी. इसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी का गिरफ्तार किया था. बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई पूछताछ पर बाकी सात और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था.

जयपुर. एनआईए ने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल जघन्य हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) में गुरुवार को दो पाकिस्तानियों सहित 11 आरोपियों के खिलाफ (challan presented in NIA court) एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश की है. एनआईए द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आरोपी कट्टरपंथी है, जो भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो व संदेशों से प्रेरणा लेते थे.

एनआईए के अनुसार 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल तेली की दो हमलावरों की ओर से निर्मम हत्या की गई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देशभर में जनता के बीच दहशत और आतंक पैदा किया गया. इस पर 29 जून को उदयपुर जिले के धानमंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में एनआईए ने केस को अपने अंडर में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू की. एनआईए की ओर से की गई जांच में यह तथ्य सामने आए की हत्या करने वाले आरोपी एक आतंकी गिरोह मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे हैं. जिन्होंने बदला लेने की साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया.

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कट्टरपंथी हैं हत्यारेः एनआईए की ओर से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आरोपी कट्टरपंथी हैं, जो भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो व संदेशों से प्रेरणा लेते थे. आरोपियों ने घातक चाकू व हथियारों की व्यवस्था की और कन्हैया लाल की उसकी फेसबुक पोस्ट की प्रतिक्रिया में हत्या कर दी. इसके साथ ही दिनदहाड़े उसकी दुकान में एक सहकर्मी पर हमला किया. आरोपियों ने हत्या का वीडियो बना उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और भारत के लोगों के बीच में आतंक फैलाने के इरादे से एक धमकी भरा वीडियो भी शूट कर वायरल किया.

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इन धाराओं में पेश की गई चार्जशीटः एनआईए ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 449, 302, 307, 324, 153-ए, 153-बी, 295-ए, यूएपीए अधिनियम की धारा 16, 18 व 20 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 (1बी) के तहत चार्जशीट पेश की है. एनआईए ने कोर्ट में आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान उर्फ भाई, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान के अलावा पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट पेश की है. एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी और पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों के फरार होने का जिक्र किया है. फिलहाल प्रकरण में एनआईए की जांच लगातार जारी है.

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गौरतलब है कि कन्हैयालाल की गत 28 जून को उदयपुर में निर्मम हत्या की गई थी. इसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी का गिरफ्तार किया था. बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई पूछताछ पर बाकी सात और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Dec 22, 2022, 10:44 PM IST
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